मण्डला- कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. जगदीश चन्द्र जटिया ने बताया कि गैनन
डनकेरली एण्ड कंपनी लिमिटेड द्वारा बरेला से मंडला रोड निर्माण के लिए वाहनों से
सामग्री के परिवहन की अनुमति मांगी गई थी। उन्होंने केन्द्र तथा राज्य सरकार
द्वारा जारी गाईडलाईन के तहत् आवेदक कंपनी को सशर्त अनुमति जारी की है। कलेक्टर ने
उक्त कार्य में लगे अमले को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए गृह मंत्रालय
द्वारा 15 अप्रैल एवं 21 अप्रैल को जारी रिवाईज्ड गाईडलाईन के तहत् समस्त आवश्यक सावधानियाँ एवं उपाय
बरतने की हिदायत दी है। उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन करने, चेहरे को मॉस्क, रूमाल या गमछा से ढ़ंकने तथा समय-समय पर सेनिटाईजर्स का उपयोग करने के निर्देश
दिये हैं। गाईडलाईन के अनुसार समस्त दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने पर यह
अनुमति स्वमेव निरस्त मानी जायेगी।
Thursday, April 30, 2020
रोड निर्माण के लिए सामग्री परिवहन की सशर्त अनुमति जारी
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