मण्डला- कलेक्टर डॉ. जगदीश चन्द्र जटिया ने बताया कि जिले में इस वर्ष औसत से
ज्यादा वर्षा हुई है किन्तु ग्रीष्मकालीन पेयजल समस्या को देखते हुए तथा जिले का
अधिकांश भाग पठारीय होने के कारण भूजल स्तर काफी कम हो जाता है। जिले में पेयजल
सुरक्षित रखने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के अंतर्गत जल प्रदाय सुरक्षित रखकर अबाध रखने के लिए जिले को अगली बरसात आने
तक अथवा अन्य आदेश तक जल अभावग्रस्त घोषित किया गया है। उक्त अधिनियम लागू हो जाने
से कोई भी व्यक्ति बिना कलेक्टर की अनुमति से पेयजल स्त्रोत का उपयोग सिंचाई साधन
एवं व्यावसायिक उपयोग के लिए नहीं कर सकेगा। शासकीय विभागों द्वारा खनित नलकूपों
को छोड़कर शेष सभी प्रकार के नलकूपों का खनन प्रतिबंधित रहेगा एवं विशेष
परिस्थतियों में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की लिखित अनुमति के पश्चात ही नलकूप
खनन किया जा सकेगा। आदेश के उल्लंघन पर नियमानुसार कार्य की जायेगी।
Thursday, April 30, 2020
मण्डला : अगली बरसात आने तक जिला जल अभावग्रस्त घोषित
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