मण्डला- कलेक्टर ने सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारी
एवं जनपद सीईओ को राज्य एवं राज्य के बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों के संबंध
में जांच एवं अन्य प्रक्रियाओं के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं। उन्होंने
कहा है कि बाहर से आने वाले श्रमिक एवं व्यक्तियों से जिले में संक्रमण फैलने की
आशंका है। ऐसे में जिले की सीमावर्ती चौंकिंयों को और अधिक सुदृढ़ करें। इन
चौकिंयों में राजस्व अमले की तैनाती कर स्वास्थ्य विभाग के अमले के साथ संयुक्त
रूप से आने-जाने वाले प्रत्येक व्यक्तियों की स्क्रीनिंग अनिवार्य रूप से करें। इस
कार्य में लापरवाही न बरतें। डॉ. जटिया ने समस्त शेल्टर होम, जो प्रवासी
मजदूरों के एकत्र होने या रूकने के लिए उपयोग में लाये जा रहे हैं, उन्हें बंद कर
केवल चौकिंयों के समीपस्थ शेल्टर होम ही चालू रखने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने
आगन्तुक प्रवासी मजदूरों की स्क्रीनिंग, भोजन आदि की व्यवस्था करके उन्हें यथाशीघ्र उनके
गृहग्राम में भेजना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि किसी
भी दशा में शेल्टरों में ज्यादा भीड़ न हो इसके लिए स्क्रीनिंग आदि प्रक्रिया के
पश्चात उपलब्ध वाहन से संबंधित मजदूरों को उनके गन्तव्य स्थल के लिए तत्काल रवाना
करें।
कलेक्टर ने प्रवासी मजदूरों के गांव में पहुंचने
पर उन्हें उनके घर में ही होम क्वारेंटाईन या आईसोलेशन पर न्यूनतम 14 दिन के लिए
सतत् निगरानी में रखने के निर्देश दिये हैं। ऐसे घरों के बाहर दृष्टिगोचर स्थान
में कोविड-19 का पर्चा चस्पा करें जिसका प्रतिदिन ग्राम स्तरीय गठित स्वास्थ्य परीक्षण दल
गृहभेट कर पर्ची में अनिवार्य रूप से जानकारी भरेंगे। प्रवासी मजदूरों को किसी भी
दशा में कलेक्टर की जानकारी के बिना स्कूल, छात्रावासों के क्वारेंटाईन सेंटर में नहीं रखा
जाये। बाहर से आने वाले स्मार्ट फोन धारी प्रवासी मजदूरों को उनके फोन में आरोग्य
सेतू ऐप अनिवार्य रूप से डाऊनलोड करने निर्देशित करें। प्रवासी मजदूरों के गांव
में आने पर विरोध होने की स्थिति में गांव के लोगों को समझाईश दी जाये कि प्रवासी
मजदूरों को उनके घर पर ही रखा जायेगा। ग्रामीणों क्षेत्रों की दुकानों पर भीड़
एकत्रित नहीं हो। सभी ग्रामवासियों को मॉस्क, गमछा द्वारा नाक, मुंह को ढ़कने एवं साबुन से हाथ धोते रहने के
साथ-साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायत दें तथा प्रतिदिन क्षेत्रों में
मुनादी करके सूचना प्रसारित करें।