मण्डला: बेघर, बेसहारा व्यक्तियों के लिए खाद्यान्न का पुर्नआवंटन जारी - newswitnessindia

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Wednesday, April 29, 2020

मण्डला: बेघर, बेसहारा व्यक्तियों के लिए खाद्यान्न का पुर्नआवंटन जारी



मण्डला- कलेक्टर डॉ. जगदीश चन्द्र जटिया ने लॉकडाऊन की अवधि में आवागमन के साधनों का बंद किए जाने के कारण जो परिवार अपने निवास स्थान से अन्यत्र रूके हैं अथवा अन्य बेघर, बेसहारा व्यक्तियों को भोजन के लिए खाद्यान्न आवंटन जारी कर दिया है। उन्होंने 28 मार्च, 30 मार्च, 1 अप्रैल तथा 3 अप्रैल को जारी आवंटन के अतिरिक्त अनुविभागवार खाद्यान्न का पुर्नआवंटन आदेश जारी कर दिया है। डॉ. जटिया ने मंडला अनुविभाग के लिए 10 क्विंटल गेहूँ तथा 65 क्विंटल चावल का पुर्नआवंटन जारी किया है। इसी प्रकार नैनपुर अनुविभाग के लिए 20 क्विंटल गेहूँ तथा 20 क्विंटल चावल का पुर्नआवंटन जारी किया है। कलेक्टर ने उक्त आवंटन में से अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अपने अनुविभाग के अंतर्गत स्थानीय निकायों की मांग के अनुसार खाद्यान्न आपूर्ति निगम के माध्यम से संबंधित शासकीय उचित मूल्य की दुकान में भंडारित करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने दुकानों को प्रदान किए गए खाद्यान्न का विधिवत अभिलेख संधारण करने के भी निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि नागरिक आपूर्ति निगम से चावल भंडारण न हो पाने की स्थिति में शासकीय उचित मूल्य दुकान में उपलब्ध अन्य मद के स्टॉक में से मुख्य नगरपालिका अधिकारी या पंचायत सचिव की मांग पर चावल उपलब्ध कराया जाये, निगम से प्राप्त होने पर स्टॉक का समायोजन करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत सचिव एवं शहरी क्षेत्र में मुख्य नगरपालिका अधिकारी को शासकीय उचित मूल्य दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करने एवं भोजन वितरण की व्यवस्था के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। पंचायत में एक से अधिक दुकान होने पर आवश्यकतानुसार दुकानों से खाद्यान्न का उठाव किया जायेगा। तहसील स्तर पर सतत् मॉनिटरिंग के लिए संबंधित तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार की जिम्मेदारी होगी। शासकीय उचित मूल्य दुकान से खाद्यान्न की उठाव एवं नगर पालिका, नगर परिषद या ग्राम पंचायत स्तर पर वितरण के पर्यवेक्षण का दायित्व संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का होगा। कलेक्टर ने उपलब्ध कराये गये चावल का उपयोग अपने निवास स्थान से अन्यत्र रूके हुए परिवारों, अन्य बेघर तथा बेसहारा व्यक्तियों को ही भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि लॉकडाऊन की अवधि समाप्त होने पर प्राप्ति एवं वितरण से संबंधित अभिलेख नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय सहायक या कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के पास ग्राम स्तरीय तथा वार्ड स्तरीय जागरूकता समिति के उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ जमा करना होगा। उन्होंने आवंटित मात्रा में से खाद्यान्न शेष रहने पर आपूर्ति निगम को समर्पित कर कलेक्टर कार्यालय को अवगत कराने के निर्देश दिये हैं।