मंडला-
कोरोना वायरस संक्रमण के कारण उत्पन्न वैश्विक महामारी के चुनौतीपूर्ण समय में कई
असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया का प्रयोग, भ्रामक
तथा अतार्किक पोस्ट के माध्यम से आमजनता में भय तथा संशय का माहौल पैदा करने के
लिये किया जा रहा है । मण्डला पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला द्वारा सोशल मीडिया
के माध्यम से भ्रामक खबर फैलाने वालों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की
चेतावनी जारी की गई है तथा आमजनता को भ्रामक तथा गलत पोस्ट से सतर्क रहने हेतु
एडवायजरी भी जारी की गई है । जिला दण्डाधिकारी मण्डला द्वारा भी सोशल मीडिया का
गलत इस्तमाल कर कोरोना वायरस के संबंध में आम जनता में भय उत्पन्न करने अथवा किसी
प्रकार की अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध धारा 144 द.प्र.स.
के अतंर्गत निषेधाज्ञा जारी की गई है । आज थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत आरोपी
फैजान खान निवासी जवाहर वार्ड मण्डला द्वारा अपने फेसबुक प्रोफाईल से कोरोना वायरस
संक्रमण के संबंध में भ्रामक तथा झुठी पोस्ट वायरल की गई । आरोपी द्वारा फेसबुक पर
की गई पोस्ट के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर मण्डला पुलिस द्वारा पोस्ट में
उल्लेखित बातों के संबंध में जाँच की गई तथा जाँच में आरोपी द्वारा की गई पोस्ट
आधारहीन तथा झूठी होना ज्ञात हुआ । वैश्विक महामारी के संबंध में भ्रामक जानकारी
फेसबुक पर पोस्ट कर आमजनता में भय एवं संशय उत्पन्न करने तथा शहर की शांति
व्यवस्था को भंग करने का प्रयास करने के कारण आरोपी के विरुद्ध थाना कोतवाली पर
अपराध क्र. 139/20 धारा 188 भादवि 54
आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत
पंजीबद्ध किया गया है । कोतवाली पुलिस द्वारा घटना के आरोपी को गिरफ्तार कर माननीयन्यायालय में पेश किया गया है । इस अवसर पर पुलिस द्वारा पुनः आमजनता से कोरोना
वायरस के संबंध में किसी भी प्रकार की अफवाह पर विश्वास नही करने तथा किसी भी
व्यक्ति द्वारा भ्रामक, झुठी, तथा
दुर्भावनापूर्ण पोस्ट सोशल मिडिया पर डालने पर उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की
चेतावनी जारी की गई है ।
Monday, April 27, 2020
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कोरोना संक्रमण के बारे में फेसबुक पोस्ट के माध्यम से अफवाह फैलाने वाले के विरुद्ध मण्डला पुलिस ने अपराध दर्ज कर आरोपी को किया गिरफ्तार
कोरोना संक्रमण के बारे में फेसबुक पोस्ट के माध्यम से अफवाह फैलाने वाले के विरुद्ध मण्डला पुलिस ने अपराध दर्ज कर आरोपी को किया गिरफ्तार
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