मण्डला- कलेक्टर डॉ. जगदीश चन्द्र जटिया से प्राप्त जानकारी के
अनुसार वन मण्डलाधिकारी पश्चिम (सा.) वनमण्डल मंडला द्वारा पश्चिम सामान्य वन
मण्डल मंडला के अंतर्गत विभिन्न वन क्षेत्रों में शासन द्वारा स्वीकृत वानिकी
कार्यों का स्थानीय श्रमिकों से संपादन कराने की अनुमति जारी करने के लिए आग्रह
किया गया था। उन्होंने संदर्भित पत्र में उल्लेखित कारणों के आधार पर अपेक्षित
अनुमति प्रदान की है। जिला मजिस्ट्रेट ने उक्त कार्य में लगे हुए अमले को कोरोना
वायरस संक्रमण से बचाव के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 15 अप्रैल तथा 21 अप्रैल को रिवाईज्ड गाईड लाईन के अनुसार समस्त आवश्यक सावधानियाँ एवं उपाय
बरतने की हिदायत दी है। कलेक्टर ने इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य
रूप से करने, चेहरे को मॉस्क या गमछे आदि से ढ़कने तथा समय-समय पर सेनिटाईजर का उपयोग करने
के निर्देश दिये हैं।
Saturday, April 25, 2020
स्वीकृत वानिकी कार्यों का संपादन स्थानीय श्रमिकों से कराने की अनुमति जारी
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