सार्वजनिक स्थलों पर थूकना दण्डनीय - newswitnessindia

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Tuesday, April 28, 2020

सार्वजनिक स्थलों पर थूकना दण्डनीय


मण्डला- प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने नोवेल कोरोना वायरस से होने वाले संक्रमण के नियंत्रण के लिए मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1956 की धारा 418, 426 ए एवं मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 356 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा थूकने को प्रतिबंधित कर दिया है। ऐसे किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल पर थूकते हुए पाये जाने पर एक हजार रूपये तक के अर्थदण्ड से दंडित करने के लिए स्थानीय नगरीय निकाय के आयुक्त या मुख्य नगर पालिका अधिकारी को अधिकृत किया गया है।