मण्डला : तहसील कार्यालय में पटवारियों के बीच हुई मारपीट के मामले में कलेक्टर ने तीन पटवारियों का किया स्थानांतरण - newswitnessindia

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Monday, June 28, 2021

मण्डला : तहसील कार्यालय में पटवारियों के बीच हुई मारपीट के मामले में कलेक्टर ने तीन पटवारियों का किया स्थानांतरण

 

मण्डला - तहसील कार्यालय मण्डला में दिसंबर माह वर्ष 2020 में पटवारियों के बीच हुई मारपीट के मामले में अपने आदेश में पून: विचार करते हुए तीन पटवारियों का मण्डला तहसील से अन्य तहसील में कार्य करने कलेक्टर ने निर्देश जारी किए हैं। वहीं एक पटवारी की फाइल पर विचार नहीं हो सका है। जानकारी के अनुसार तहसील मण्डला कार्यालय में पटवारियों के आपसी झगड़े के मामले में चार पटवारियों पर निलंबन की कार्यवाही की गई थी। विभागीय जांच में यह कृत पाया गया कि पटवारी सोनू मर्सकोले, श्याम मरावी, सुकदेव सांडया एवं अलोक पाठक ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम -3(1) (क) (दो) (तीन), एवं 3 क (क) (ग) के अंतर्गत पदीय कर्तव्यों के पालन में अशिष्टता, हीनता एवं अशोभनीय कृत्य का द्योतक है इसलिए चारों पटवारियों को निलंबित किया गया था। कार्यवाही के बाद चारों पटवारियों को निलंबन से बहाल करने के बाद तहसील कार्यालय के कम्प्यूटर शाखा में कार्य करने के लिए आदेशित किया गया। यह आदेश अनुविभागीय अधिकारी द्वारा 15 जनवरी 2021 को जारी किया गया था। इसके बाद इन चारों पटवारियों की विभागीय जांच शुरू हुई जो अब तक गतिशील है। इसी बीच कलेक्टर ने चारों पटवारियों को विभिन्न तहसील कार्यालय में अटैच कर दिया। कलेक्टर ने 16 फरवरी 2021 को आदेश किया कि पटवारी सोनू मर्सकोले को मण्डला तहसील से नारायणगंज तहसील अटैच किया गया इसी तरह अलोक पाठक से मण्डला तहसील से घुघरी तहसील, श्याम मरावी को मण्डला तहसील से नैनपुर तहसील और सुखदेव सांडया को मण्डला तहसील से बिछिया तहसील भेजा ताकि प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से संपादन हो सके। कलेक्टर के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में चारों पटवारी द्वारा याचिका दायर कर अपील की हमें अन्य तहसील स्थानांतरित न कर मण्डला तहसील में ही कार्य करने दिया जाए। चारों पटवारियों की अपील पर उच्च न्यायालय ने याचिका को स्वीकार करते हुये कलेक्टर मण्डला को अपने फैसले पर पुन: विचार करने के लिए कहा। जिस पर कलेक्टर ने तीन पटवारियों की फाइल पर पुन: विचार करते हुए उन्हें मण्डला तहसील से अन्य तहसील भेजने के लिए आदेश कर दिया और चौथे पटवारी आलोक पाठक की फाइल पर विचार नहीं किया गया है।

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