मण्डला - जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास ने
दत्तक ग्रहण के लिए एडवाईजरी जारी की है। एडवाईजरी में उन्होंने कहा है कि
निःसंतान दंपती बच्चा गोद लेने अधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। निःसंतान
दंपतियों को बच्चा गोद लेने के लिए सोशल मीडिया पर मैसेज फैलाए जा रहे हैं।
केंद्रीय बाल संरक्षण आयोग ने स्पष्ट किया है वैधानिक प्रक्रिया अपनाए बिना कोई भी
बच्चा गोद लेने पर सजा या जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है। उन्होंने आमजन
से अपील की है कि किसी के बहकावे में न आएं, गुमराह करने वालों की सूचना दें। अवैधानिक तरीका
अपनाने वालों के लिए सजा और दंड दोनों का प्रावधान है। कार्यक्रम अधिकारी
ने निर्देशित किया है कि निराश्रित व जरुरतमंद बच्चों के संबंध में सोशल मीडिया पर
पोस्ट डालने से बचें। अगर कोई निराश्रित बच्चा जानकारी में आता है तो उसकी जानकारी
महिला एवं बाल विकास, चाइल्ड लाइन 1098 को जरुर दें। स्थानीय पुलिस, विशेष दत्तक
ग्रहण अभिकरण, बाल कल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई वा कारा को सूचित करें।
दत्तक ग्रहण की
प्रक्रिया
निःसंतान दंपती या फिर एक बच्चा होने के बाद
किसी अन्य बच्चे को गोद लेने के लिए इच्छुक दंपती को दत्तक ग्रहण के लिए कारा की
वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। आवेदन में बालिका या बालक का विकल्प भी
भरना आवश्यक है। आवेदन के बाद कारा की वेबसाइट पर पूर्व से लगे आवेदनों के साथ ही
प्राथमिकता के आधार पर दंपती का चयन होता है। एकल महिला या पुरुष भी बच्चे को गोद
ले सकते हैं, लेकिन एकल पुरुष को बालिका गोद नहीं मिल सकती है। दत्तक ग्रहण के लिए भावी
माता-पिता और बच्चे के बीच न्यूनतम 20 वर्ष का अंतर होना चाहिए। दंपती के विवाह को कम
से कम दो वर्ष का समय हो जाना चाहिए। अगर पति-पत्नी दोनों की संयुक्त उम्र 90 वर्ष से कम है
तो उसको चार वर्ष से छोटा बच्चा मिलेगा। अगर दंपती की संयुक्त उम्र 90 से 100 के बीच है तो
चार से आठ वर्ष की उम्र का बच्चा मिलेगा। अगर दंपती की उम्र 100 से 110 वर्ष के बीच है
तो आठ से 18 वर्ष की उम्र का बच्चा मिलेगा। संयुक्त उम्र 110 वर्ष से अधिक है तो उसे दत्तक ग्रहण के योग्य
नहीं माना जाएगा। एकल अभिभावक की उम्र 45, 50 और 55 वर्ष तक ही मानी जाएगी।
जरूरी दस्तावेज
दंपती के फोटोयुक्त पहचान पत्र, सत्यापित पता, विवाह का प्रमाण
पत्र, मेडिकल
सर्टिफिकेट और दो रिकमंडेशन लेटर भी आवश्यक है।
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