मण्डला - माननीय न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश
मण्डला द्वारा आरोपी रविन्द्र उर्फ गुड्डू आत्मज मुन्ना लाल मसराम आयू 32 वर्ष निवासी
बूढी माई वार्ड महाराजपुर को धारा 302 भा.द.वि. के अंतर्गत हत्या के अपराध का दोषी
पाते हुये आरोपी को आजीवन कठोर कारावास एवं 2000/-रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। प्रकरण
के संबंध मे बताया गया है कि फरियादी संतोष ने थाना महाराजपुर में इस आषय की प्रथम
सूचना रिपोर्ट लेख कराई कि उसके घर के सामने गुड्डू उर्फ रविन्द्र मसराम उसकी दादी
जानकी मसराम के साथ रहता है, गुड्डू मसराम दारू पीने का आदि है जो दिन भर
दारू के नषे में रहता है और रोजाना अपनी दादी को गाली गलौच कर मारता-पीटता है।
दिनांक 22.06.2020 को शाम को भी
गुड्डू ने अपने दादी को मारा था और रात्रि 09.30 बजे करीबन फिर से अपनी दादी को गाली देते हुए
लात, मुक्के से मारा
था जिससे जानकी बाई को हांथ, पैर गाल व अन्य जगहों पर चोंट आकर खून निकला है
और गुड्डू कह रहा था आज तो तू बच गयी कल तुझे छोडूंगा नहीं कहकर जान से मारने की
धमकी देकर चला गया था, जिसकी सूचना संतोष द्वारा पीडिता की बहू उषा बाई
पति मुन्ना लाल को दी गई थी, उषा बाई द्वारा अपने लडकी की गांव से वापस आकर
पीडित जानकी बाई का ईलाज अस्पताल मण्डला से कराया, जो ईलाज के दौरान घटना दिनांक के 12 दिन बाद उसकी
मृत्यु हो गई। पी.एम. रिपोर्ट में डाॅ. द्वारा चोटों के इनफेक्षन से मृत्यु होना
लेख किया गया है तथा विवेचना में आरोपी रविन्द्र द्वारा मृतिका जानकी बाई को पैसे
मांगने पर नहीं देने पर मारपीट करने की बात सामने आई है। थाना महाराजपुर पुलिस
द्वारा उक्त प्रकरण की संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र तैयार कर माननीय
न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से
प्रस्तुत साक्ष्य का मूल्यांकन कर एवं प्रस्तुत किये गये तर्क से सहमत होते हुये
माननीय न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश मण्डला द्वारा आरोपी रविन्द्र उर्फ
गुड्डू आत्मज मुन्ना लाल मसराम आयू 32 वर्ष निवासी बूढी माई वार्ड महाराजपुर को धारा 302 भा.द.वि. के अंतर्गत
हत्या के अपराध का दोषी पाते हुये आरोपी को आजीवन कठोर कारावास एवं 2000/-रू के अर्थदण्ड
से दण्डित किया गया है।
Thursday, July 1, 2021
मण्डला : दादी की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास
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