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Wednesday, July 7, 2021

मण्डला : पत्नी की कुल्हाडी से मारकर निर्मम हत्या करने वाले आरोपी पति को आजीवन कारावास

मण्डला - माननीय सत्र न्यायाधीश मण्डला द्वारा अभियुक्त अमरूलाल परते पिता रामसिंह परते उम्र 35 वर्ष निवासी खुर्सीपार, थाना मवई जिला मण्डला को अपनी पत्नि जमुनाबाई की हत्या का दोषी पाते हुये अजीवन कारावास एवं 1000/-रू (एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। प्रकरण के संबंध में बताया गया कि, फरियादिया दुलियाबाई के घर के सामने उसका रिश्तेदार आरोपी अमरूलाल उसकी पत्नि जमुनाबाई तथा तीन बच्चे रहते थे। आरोपी तथा उसकी पत्नि दोनों ही शराब पीने के आदी थे। दिनांक 02.11.2019 को रात्रि के समय आरोपी अमरूलाल के घर से उसके चिल्लाने तथा गाली गलौच की आवाज आ रही थी। अगले दो दिन तक जब आरोपी अमरूलाल तथा उसकी पत्नि एवं बच्चे घर पर नहीं दिखे तथा घर में ताला लगा हुआ मिला तो फरियादिया ने उसकी सूचना पुलिस को दी जिस पर से पुलिस मोहगांव मकान में लगा ताला तोडकर देखा तो जमुनाबाई जमीन पर मृत अवस्था में पडी हुई थी तथा उसके सिर में बांयी तरफ धारदार हथियार से कटा हुआ घाव एवं शरीर के अन्य भागों में चोट आयी थी। उक्त सूचना पर थाना मवई में अपराध क्रमांक 65/2019 अंतर्गत धारा 302 भा.द.वि. में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर प्रकरण को विवचेना में लिया गया तथा संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिस पर अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के मूल्यांकन एवं प्रस्तुत तर्कों से सहमत होकर माननीय सत्र न्यायाधीश मण्डला द्वारा आरोपी अमरूलाल परते को भा.द.वि. की धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 1000/-रू के जुर्माने से दण्डित किया गया।


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