मण्डला - माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला
द्वारा अभियुक्त अनिल कुमार मरावी पिता कमल सिंह मरावी आयु 32 वर्ष निवासी अमझर
थाना बम्हनी का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेज दिया गया। प्रकरण के संबंध में
बताया गया कि, दिनांक 27.05.2021 को अभियुक्त अनिल कुमार मरावी ट्रैक्टर चालक, ट्रैक्टर
क्रमांक एमपी 51 एए-2949 से ट्रैक्टर ट्राॅली में रेत भरकर बंजर नदी से अवैध
परिवहन करते हुये मिला था। अभियुक्त अनिल कुमार मरावी के विरूद्ध थाना बम्हनी में
अपराध क्रमांक 217/2021 अंतर्गत धारा 379 भा.द.वि.,18(1) म.प्र. खनिज नियम 2006, 4/21 खान व खनिज
अधिनिमय 1957 कायम कर मामला पंजीबद्ध कर
गिरफ्तार किया गया था। जिसे माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला के
न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इसी दौरान अभियुक्त अनिल कुमार मरावी के द्वारा
अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसका विरोध
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती उज्जवला उइके द्वारा किया गया, जिसके फलस्वरूप
माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत
होते हुये अभियुक्त अनिल कुमार मरावी का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेज दिया गया।
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