मण्डला - माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, श्रंृखला न्यायालय निवास जिला मण्डला द्वारा अभियुक्तगण
रोहित उर्फ मधु झारिया आत्मज सही शिव कुमार झारिया आयु 25 वर्ष निवासी ग्राम
बिझौली थाना निवास जिला मण्डला व रामनरेश सिंगरौरे आत्मज इन्द्र कुमार सिंगरौरे
आयु 23 वर्ष निवासी ग्राम घुरनेर थाना निवास को दोषी पाते हुये धारा 363 भा.द.वि.
में 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000/-रू का अर्थदण्ड, धारा 366 भा.द.वि. में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं
1000/-रू का अर्थदण्ड, 366क भा.द.वि. में 05 वर्ष का सश्रम
कारावास एवं 1000/-रू का अर्थदण्ड एवं धारा 376(2)(एन) भा.द.वि. में 10 वर्ष का
सश्रम कारावास एवं 5000/-रू का अर्थदण्ड, 376डी भा.द.वि. में 20 वर्ष का
सश्रम कारावास एवं 5000/-रू का अर्थदण्ड, 506बी भा.द.वि. में 02 वर्ष का
सश्रम कारावास एवं 1000/-रू के जुर्माने से दण्डित किया गया। प्रकरण के संबंध
में बताया गया कि, दिनांक 14.04.2018 को अभियोक्त्री की मां द्वारा थाना निवास
में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध करायी गयी कि, उसकी लडकी अभियोक्त्री कक्षा नवमीं में पढती है। दिनांक
13.04.2018 को वह अभियोक्त्री के साथ गेंहूं काटने खेत बिझौली हर गयी थी वे दोनों
गेंहूं काट रही थी तभी करीब 05.00 बजे के लगभग अभियोक्त्री बोली कि उसे अच्छा नहीं
लग रहा है उसकी तबियत खराब है तब वह बोली ठीक है, घर चली जाओ तो अभियोक्त्री गेंहूं
का बोझ लेकर घर चली गयी। फिर वह खेत से करीब 06.00 बजे के लगभग गाय लेकर गयी तो
उसकी छोटी लडकी ने बताया कि अभियोक्त्री शिव टेकरी तरफ गयी है तब वह अपने बच्चों
के साथ उसे ढूंढने के लिए शिव टेकरी तरफ गयी, परंतु वहां पर वह दिखायी नही दी।
उसके बाद अभियोक्त्री की तलाश गांव में आसपास रिश्तेदारी में उसके द्वारा की गयी
परंतु उसका कोई पता नहीं चला तब शंका के आधार पर लडकी को बहला फुसलाकर ले जाने की शिकायत
पर थाना निवास में अपराध क्रमांक 67/2018 अंतर्गत धारा 363 भां.द.वि. में प्रथम
सूचना रिपोर्ट दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना अभियुक्त रामनरेश
द्वारा अभियोक्त्री के साथ कई बार जबरजस्ती शारीरिक संबंध बनाये जाने और अभियुक्त
रोहित द्वारा अभियोक्त्री के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाये जाने के तथ्य प्रकट
होने पर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया और संपूर्ण विवेचना उपरंात
अंतर्गत धारा 363,366ए,376,376(2)(एन),506(भाग-2) भा.द.वि. तथा धारा 5ए(पअ)/6 पॉक्सो एक्ट के
अंतर्गत अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष
प्रस्तुत किया गया। जिस पर विचारण उपरांत माननीय प्रथम
अपर सत्र न्यायाधीश, श्रंृखला न्यायालय निवास जिला
मण्डला द्वारा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का मुल्यांकन कर एवं प्रस्तुत
तर्कों से सहमत होते हुए, अभियुक्तगण रोहित उर्फ मधु झारिया
आत्मज शिव कुमार झारिया आयु 25 वर्ष निवासी ग्राम बिझौली थाना निवास जिला मण्डला व
रामनरेश सिंगरौरे आत्मज इन्द्र कुमार सिंगरौरे आयु 23 वर्ष निवासी ग्राम घुरनेर
थाना निवास जिला मण्डला को दोषी पाते हुये धारा 363 भा.द.वि. में 03 वर्ष के सश्रम
कारावास एवं 1000/-रू का अर्थदण्ड, धारा 366 भा.द.वि. में 05 वर्ष का
सश्रम कारावास एवं 1000/-रू का अर्थदण्ड, 366क भा.द.वि. में 05 वर्ष का सश्रम
कारावास एवं 1000/-रू का अर्थदण्ड, धारा 376(2)(एन) भा.द.वि. में 10
वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/-रू का अर्थदण्ड, 376डी भा.द.वि. में 20 वर्ष का
सश्रम कारावास एवं 5000/-रू का अर्थदण्ड, 506बी भा.द.वि. में 02 वर्ष का
सश्रम कारावास एवं 1000/-रू के जुर्माने से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की
ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी सरमन सिंह ठाकुर मण्डला व सहायक
जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती राजकुमारी पचोरी निवास द्वारा की गई।
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