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Monday, August 2, 2021

मण्डला : नाबालिक से छेडछाड के आरोपी को 3 वर्ष का सश्रम कारावास

मण्डला - माननीय विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 जिला मण्डला द्वारा आरोपी मोहित नाहर अली पिता अंजर अली आयु 19 वर्ष निवासी राधाकृष्ण वार्ड लालीपुर, थाना कोतवाली जिला मण्डला को नाबालिग अभियोक्त्री से छेडछाड के आरोप में दोषी पाते हुये धारा 354 भा.द.वि. में 01 वर्ष का कठोर कारावास व 500/-रू का अर्थदण्ड एवं 7/8 पाॅक्सो एक्ट में 03 वर्ष का कठोर कारावास व 500/-रू का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण के संबंध में बताया गया कि, अभियोक्त्री ने दिनांक 02.09.2018 को थाना मण्डला में इस आशय की रिपोर्ट लेख करायी कि, उक्त दिनांक को करीब 10.00  बजे वह घर से कोचिंग सेंटर बिंझिया साईकिल से जा रही थी जैसे ही वह स्टूडियो लालीपुर पंहुची उसी समय स्वीपर काॅलोनी लालीपुर निवासी अभियुक्त मोहित ने एकाएक उसके सामने आकर उसका रास्ता रोककर उसके साईकिल का हैंडल पकडकर उसके दाहिना हांथ कसकर पकड लिया, जिससे उसे गंदा अनुभव हुआ और उससे उसके घर का पता व मोबाईल नंबर मांग रहा था, उसके घर का पता व मोबाईल नंबर देने से मना किया तो अभियुक्त गाली गुप्तार करने लगा और तब वह बी.जी. स्टूडियो के पास रोड किनारे रूके ढोलक बनाने वाले लोगों को घटना की बात बताई उनके आने पर अभियुक्त उसे गाली गुप्तार करते हुये अपने घर तरफ चला गया। उसके बाद अभियोक्त्री ने अपने घर आकर दादा और मां को घटना के बारे में बताई एवं उनके साथ आकर थाना कोतवाली मण्डला में अभियुक्त के विरूद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध करायी। अभियोक्त्री की उक्त रिपोर्ट पर से थाना मण्डला में आरोपी मोहित नाहर अली के विरूद्ध थाना मण्डला में अपराध क्रमांक 471/18 धारा 341,354 भा.द.वि. एवं 11/12 पाॅक्सो एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत माननीय न्यायालय समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्को से सहमत होकर आरोपी को धारा 354 भा.द.वि. में 01 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500/-रू का अर्थदण्ड एवं 7/8 पाॅक्सो एक्ट में 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500/-रू का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी अरूण कुमार मिश्रा एवं अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी सरमन सिंह ठाकुर द्वारा की गई।

 

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