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Thursday, August 26, 2021

भ्रष्ट पटवारी को 4 वर्ष का कठोर कारावास

मण्डला - विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) मण्डला श्री निरंजन कुमार पांचाल द्वारा विशेष प्रकरण क्रमांक 04/17 में आरोपी पटवारी मोचन कुमार सेन्द्राम को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, के अंतर्गत 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/-रू का अर्थदण्ड तथा धारा 13(1)(डी)(प) के अंतर्गत 04 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000/-रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। जिला अभियोजन अधिकारी मण्डला अरूण कुमार मिश्रा द्वारा बताया गया कि, प्रार्थी ओमप्रकाश कुशराम निवासी ग्राम लावर मुडिया थाना बीजाडांडी जिला मण्डला द्वारा अपने गांव में अपनी जमीन का सीमांकन कराने के लिए तहसील नारायणगंज में वर्ष 2016 में आवेदन दिया गया था। अभियुक्त मोचन कुमार सेन्द्राम जो घटना के समय तहसील नारायणगंज के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक मण्डल बीजाडांडी के पटवारी हल्का नंबर 12 में पटवारी के पद पर पदस्थ था, द्वारा प्रार्थी ओमप्रकाश  कुशराम से जमीन के सीमांकन के ऐवज में 3000/- रूपये की रिश्वत की मांग की गई तथा 500/- रूपये तुरंत नगद प्राप्त किये। प्रार्थी ओमप्रकाश कुशराम द्वारा अभियुक्त मोचन कुमार सेन्द्राम के विरूद्ध रिश्वत मांगने के संबंध में लोकायुक्त कार्यालय जबलपुर में दिनांक 25.04.2016 को लिखित शिकायत की गई। पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त संगठन जबलपुर द्वारा अभियुक्त मोचन कुमार सेन्द्राम के विरूद्ध कार्यवाही के संबंध में एक टीम का गठन किया गया। लोकायुक्त टीम के द्वारा दिनांक 27.04.2016 को प्रार्थी ओमप्रकाश कुशराम  से बीजाडांडी स्थित अपने निवास पर 2500/- रूपये रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपी मोचन कुमार सेन्द्राम से लोकायुक्त टीम द्वारा रिश्वती राशि बरामद करने के उपरांत प्रकरण में विवेचना कार्यवाही प्रारंभ की गई। आरोपी के विरूद्ध विवेचना कार्यवाही में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 13(1)(डी), 13(2) का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर उसके विरूद्ध राजस्व विभाग से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत अभियोगपत्र विशेष न्यायालय मण्डला में प्रस्तुत किया गया। जिस पर विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के मूल्यांकन एवं तर्को से सहमत होते हुये माननीय विशेष न्यायालय द्वारा दिनांक 25.08.2021 को निर्णय पारित कर आरोपी मोचन कुमार सेन्द्राम को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, के अंतर्गत 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/-रू का अर्थदण्ड तथा धारा 13(1)(डी)(प) के अंतर्गत 04 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000/-रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया शासन की ओर से पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी मण्डला अरूण कुमार मिश्रा द्वारा की गई।  

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