मारपीट करने वाले आरोपी को तीन माह का सश्रम कारावास - newswitnessindia

Breaking

Your Ad Here

Wednesday, August 25, 2021

मारपीट करने वाले आरोपी को तीन माह का सश्रम कारावास

मण्डला - माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला द्वारा अभियुक्त ऋषि कुमार चौधरी पिता मानिकलाल चौधरी आयु 40 वर्ष निवासी रामनगर पुलिस चौकी हिरदेनगर जिला मण्डला को दोषी पाते हुये धारा 323 भा.द.वि. के अपराध का दोषी पाते हुये तीन माह के सश्रम कारावास एवं 500/-रू का अर्थदण्ड दण्डित किया गया। प्रकरण के संबंध में मीडिया सेल प्रभारी मण्डला द्वारा बताया गया कि, फरियादी रानी चक्रवर्ती द्वारा चौकी हिरदेनगर में इस आषय कि रिपोर्ट लेखबद्ध करायी कि, दिनांक 18.12.2018 को करीब 3.30 बजे पुरानी रंजिश को लेकर अभियुक्त ऋषि कुमार चौधरी ने उसे मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां दी और उसके बाल पकड़कर हाथ मुक्कों से मारपीट किया और जमीन में पत्थर के उपर पटक दिया, जिससे फरियादियां के सिर में दाहिने तरफ और दाहिने हाथ में चोट आयी और नाक से खून निकलने लगा। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर चौकी हिरदेनगर में आरोपी ऋषि कुमार चौधरी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 531/2018 अंतर्गत धारा 294,323,506 भाग दो भा.द.वि. में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई, तत्पष्चात संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियेागपत्र तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के मुल्यांकन एवं तर्कों से सहमत होते हुये विचारण उपरांत माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला द्वारा अभियुक्त ऋषि कुमार चौधरी पिता मानिकलाल चौधरी आयु 40 वर्ष निवासी रामनगर पुलिस चौकी हिरदेनगर जिला मण्डला को दोषी पाते हुये धारा 323 में तीन माह के सश्रम कारावास एवं 500/-रू का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी जीतेन्द्र सिंह सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई।

No comments:

Post a Comment