मण्डला - प्रदेश के मूल निवासी अल्पसंख्यक समुदाय के
विद्यार्थियों को भारत में अध्ययन करने के लिये शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु भारत
सरकार द्वारा अधिसूचित अल्प संख्यक अंतर्गत मुस्लिम, ईसाई बौद्ध, सिख, पारसी एवं जैन समुदायों के छात्र, छात्राओं से
भारत सरकार की अल्पसंख्यक मेरिट-कम-मीन्स, पोस्ट मैट्रिक, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत भारत
सरकार के निर्देशों के आधार पर मेरिट-कम-मीन्स, पोस्ट मैट्रिक, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति अध्ययनरत नवीन एवं
नवीनीकरण विद्यार्थियों के लिये 15 नवम्बर तक ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये गए हैं।
छात्रवृत्ति के आवेदन हेतु विद्यार्थी को भारत सरकार की National Scholarship Portal (NSP) URL www.scholership.gov.in पर जिसकी लिंक भारत सरकार की वेबसाईट www.minorityaffairs.gov.in पर भी उपलब्ध है या मोबाईल ऐप नेशनल स्कॉलरशिप
पोर्टल (एनएसपी) ऑनलाईन आवेदन भरना होगा। योजना से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश
एवं संचालन प्रकिया नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (एनएसपी) पर उपलब्ध है।
छात्रवृत्ति हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन ही स्वीकार किये जायेंगें, ऑफलाईन आवेदनों
पर विचार नहीं किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश के लिए वर्ष 2021-22 में
मेरिट-कम-मीन्स, पोस्ट मैट्रिक, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के नवीन प्रकरणों हेतु
लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। इसके अधिक प्रकरणों में स्वीकृति सामान्यतः भारत
सरकार द्वारा नहीं दी जाती है। नवीनीकरण प्रकरणों के लक्ष्य भारत सरकार द्वारा
निर्धारित नहीं किए जाते हैं। छात्रवृत्ति के आवेदन ऑनलाईन भरते समय विद्यार्थियों
द्वारा वेबसाईट के होम पेज पर उपलब्ध Frequntly Asked Questions (FAQs)पर विशेष ध्यान दिया जाये जिससे आवेदन भरते समय
गलती न हो। विद्यार्थियों द्वारा 12 अंको का आधार नम्बर भरना जरूरी है। जिन
विद्यार्थियों द्वारा आधार नम्बर हेतु पंजीयन किया गया है तो उनके द्वारा 10 अंको का आधार
पंजीयन क्रमांक (ईआईडी) भरा जाए। यदि विद्यार्थी के नाम से 12 अंको का आधार
नम्बर जारी न हुआ हो तो पहचान संबंधी दस्तावेजों जिसमें विद्यार्थी की फोटोग्राफ
हो की जानकारी भरी जाये, बैंक पासबुक फोटोग्राफ सहित, राशन कार्ड, इनकम टैक्स
डिपार्टमेन्ट द्वारा जारी परमानेंट एकाउन्ट नम्बर (पेन कार्ड), पासपोर्ट, स्कूल के
हेडमास्टर व प्राचार्य द्वारा जारी एवं प्रमाणित विद्यार्थी का फोटोयुक्त आईडेन्टी
कार्ड, मोटर व्हीकल
एक्ट 1988 (59 ऑफ 1988) अंतर्गत जारी
ड्राईविंग लाईसेंस। जिन विद्यार्थियों द्वारा 12 अंको का आधार नम्बर भरा गया है उनकी
छात्रवृत्ति राशि का भुगतान भारत सरकार द्वारा सीधे विद्यार्थी के आधार सीडेड बैंक
खाते में हस्तांतरित की जाएगी। चाहे विद्यार्थी ने अपने ऑनलाईन आवेदन में अन्य
बैंक खाते की जानकारी क्यों न भरी हो। विद्यार्थी का बैंक खाता सक्रीय मोड में
होना अनिवार्य है ताकि छात्रवृत्ति का भुगतान विफल न हो।
हितग्राही, विद्यार्थी के आधार कार्ड में उल्लेखित नाम लिंग, जन्म तिथि के
आधार डेमोग्राफिक सत्यापन को एनएसपी पोर्टल पर प्रदर्शित किया गया है।
विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने के पश्चात भरे गये पूर्ण आवेदन का एक
प्रिन्टआउट अनिवार्य रूप से निकालकर अपने पास सुरक्षित रखा जाए। आवेदन पत्र की
प्रत्येक कण्डिकाओं की जानकारी पूर्ण नहीं देने एवं योजना में दिए गए
निर्देशानुसार आवश्यक प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करने पर छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं
होगी। प्रत्येक विद्यार्थी अपना एक ही आवेदन भरें एक से अधिक बार आवेदन करने पर
समस्त आवेदनों को निरस्त माना जायेगा। नवीनीकरण के विद्यार्थी जिन्हें वित्तीय
वर्ष 2020-21 में राशि
प्राप्त हुई है द्वारा नवीनीकरण का आवेदन भरते समय गत वर्ष 2020-21 में प्रदत्त
एप्लीकेशन आई.डी. का उपयोग किया जाए। एल-1 (शैक्षणिक संस्था द्वारा अधिकृत नोडल अधिकारी)
एवं एल-2 (जिले में पदस्थ
सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग) अधिकारियों जिनके द्वारा
एनएसपी पोर्टल पर विद्यार्थियों के आवेदनों का परीक्षण उपरांत सत्यापन किया जाता
है के आधार नम्बर एनएसपी पोर्टल पर दर्ज किया जाना भारत सरकार द्वारा अनिवार्य
किया गया है। एल-1 एवं एल-2 स्तर के अधिकारियों के आधार नम्बर पोर्टल पर
दर्ज करने एवं सत्यापन की प्रकिया को पोर्टल पर प्रदर्शित किया गया है जिसे पंजीयन
हेतु अधिकृत नोडल अधिकारी के आधार नम्बर से लिंक मोबाईल नम्बर पर भारत सरकार
द्वारा ओटीपी के माध्यम से भेजा जाएगा।
भविष्य में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति संबंधित समस्त सभी जानकारियों एवं
निर्देशों का आदान-प्रदान पोर्टल पर पंजीकृत नोडल अधिकारी के मोबाईल नम्बर के
माध्यम से किया जाएगा। शैक्षणिक संस्थाओं के केवाईसी रजिस्ट्रेशन की विस्तृत
प्रकिया एनएसपी पोर्टल पर दी गई है साथ ही जिन शैक्षणिक संस्थाओं का केवाईसी
रजिस्ट्रेशन लंबित है की जिलेवार सूची भी दी गई है। पोर्टल पर के.वाई.सी पंजीकरण
उपरांत ही शैक्षणिक संस्था के नोडल अधिकारी को पोर्टल पर अपना आधार नम्बर पंजीकरण
उपरात लॉग-इन आई-डी आधार से लिंक मोबाईल पर दी जाएगी। जिन शैक्षणिक संस्थाओं के
केवाईसी रजिस्ट्रेशन लंबित है उनके द्वारा एनएसपी पोर्टल पर दी गई केवाईसी
रजिस्ट्रेशन की प्रकिया अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। 15 छात्रों को
पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन भरते समय अपने पाठ्यक्रम का शुल्क विवरण (प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क और
विविध शुल्क) भरने का विकल्प नहीं है। इसके स्थान पर पाठ्यकम का शुल्क विवरण
संबंधित शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा भरा जाना अनिवार्य किया गया है। पोर्टल पर
शैक्षणिक संस्थाओं के लिए पाठ्यक्रम-वार शुल्क (प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क और
विविध शुल्क) का विवरण संस्था के प्रोफाइल पर दर्ज करने का प्रावधान भारत सरकार
द्वारा किया गया है।
संस्था स्तर पर विद्यार्थी के आवेदन का ऑनलाईन सत्यापन के दौरान छात्रों के
आवेदन पत्र में पाठ्यक्रम शुल्क आदि का विवरण स्वतः संस्था द्वारा अपने प्रोफाइल
में दर्ज किए गए विवरण अनुसार प्रदर्शित होगा। यदि विद्यार्थी को शिक्षण शुल्क आदि
में कोई विशेष छूट प्राप्त हुई हो तो उस विद्यार्थी विशेष के संबंध में संस्था
द्वारा विद्यार्थी के शुल्क विवरण में सुधार किया जा सकेगा। शैक्षणिक संस्था की यह
जिम्मेदारी है कि वह आवेदक का ऑनलाईन आवेदन पूर्ण रूप से निरीक्षण करने के उपरांत
ही नियमानुसार पात्र विद्यार्थियों के आवेदन ऑनलाईन अपने सत्यापन उपरान्त अग्रिम
स्तर के लिये अंतिम 15 दिसम्बर 2021 तक फॉरवर्ड करें। यदि अधूरे आवेदन अग्रेषित
किये जाते हैं तो उनके निरस्त होने की पूर्ण जवाबदारी संस्था की होगी तथा इन
प्रकरणों पर पुनः विचार नहीं किया जायेगा।
No comments:
Post a Comment