मण्डला - न्यायालय अपर
सत्र न्यायाधीश मण्डला श्री आर.पी.सिंह द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 80/18 शासन विरूद्ध
सुनील पावले के मामले में आरोपी सुनील पावले को हत्या के आरोप में दोषसिद्ध पाते
हुये उसे आजीवन कारावास के कठोर दण्ड से दण्डित किया गया। जिला अभियोजन अधिकारी
मण्डला अरूण कुमार मिश्रा द्वारा बताया गया कि, प्रकरण थाना कोतवाली मण्डला के अप.क्र. 462/18 से संबंधित है।
दिनांक 27.08.2018 को मृतक देवलाल
यादव पिता जेठूलाल उम्र 45 वर्ष निवासी
ग्राम सिमरिया जिला मण्डला दोपहर में ग्राम सिमरिया के शमशान घाट के पास वन विभाग
की खाली जमीन में अपना बैल चराने गया था, जहां पर आरोपी सुनील पावले का भी खेत था। कुछ दूरी पर गांव
के हरदयाल बरकडे और खुजलसिंह परते भी अपने जानवर चरा रहे थे। मृतक देवलाल यादव
अपना बैल आरोपी सुनील पावले के खेत के पास शाम के लगभग 3 बजे चरा रहा था।
उसी समय आरोपी सुनील अपने खेत में बने झोपडे से कुल्हाडी लेकर आया और मृतक देवलाल
से अपना बैल दूर ले जाकर चराने के लिए चिल्लाने लगा। कुछ देर बाद दोनों में बहस
होने लगी इसी दौरान आरोपी सुनील पावले ने कुल्हाडी से देवलाल के सिर में मारा
जिससे देवलाल जमीन में गिर गया आरोपी सुनील देवलाल को मारने के बाद कुल्हाडी लेकर
घटनास्थल से भाग गया। घटनास्थल पर मौजूद हरदयाल वरकडे एवं खुजलसिंह परते दौडकर
मृतक देवलाल के पास गये और उसे मृत अवस्था में पाया। खुजलसिंह के चिल्लाने पर गांव
के नवलसिंह यादव, सदाराम और अन्य
लोग भी आ गये थे। सदाराम परते द्वारा घटना की सूचना मृतक देवलाल के पुत्र बलराम
यादव को दी गई, जो घटना की सूचना
पाकर मौके पर आया तथा कोतवाली पुलिस के मौके पर आने पर बलराम यादव द्वारा घटनास्थल
पर घटना की रिपोर्ट लेख करायी गई, जिसके आधार पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 462/18 पंजीबद्ध किया
गया। विवेचना कार्यवाही में आरोपी सुनील पावले के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 302 का अपराध
प्रमाणित पाये जाने पर उसके विरूद्ध अभियोगपत्र तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत
किया गया। पुलिस महानिदेशक लोक अभियोजन द्वारा भी जघन्य सनसनीखेज मामले के अभियोजन
कार्यवाही की निरंतर समीक्षा कर प्रकरण में प्रभावी अभियोजन सुनिष्चित किया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुये जिला अभियोजन अधिकारी अरूण कुमार मिश्रा द्वारा
न्यायालय में प्रकरण का अभियोजन संचालन स्वयं करते हुये आवष्यक साक्षियों को
न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियुक्त के विरूद्ध प्रभावी अभियोजन कार्यवाही की गई।
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीष मण्डला श्री आर.पी.सिंह द्वारा अभियोजन साक्षियों के
कथनों तथा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों को विष्वसनीय पाते हुये
अभियुक्त सुनील पावले को भा.द.वि. की धारा 302 में आजीवन कारावास एवं कुल 10000/-रू(दस हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया
गया। जिला अभियोजन अधिकारी अरूण कुमार मिश्रा द्वारा यह भी बताया गया कि, विगत वर्ष की
भांति इस वर्ष भी जघन्य एवं सनसनीखेज के सभी आपराधिक मामलों में अभियोजन अपराधियों
को दोषसिद्ध एवं दण्डित कराने में शत-प्रतिषत सफल रहा है।
Wednesday, September 15, 2021
हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास
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