मण्डला - अनुविभागीय अधिकारी नैनपुर से प्राप्त जानकारी के
अनुसार तहसील कार्यालय नैनपुर के अंतर्गत रा०नि०म० डिठौरी के हल्का नं009 पाठासिहोरा में पदस्थ पटवारी केशव प्रसाद ठाकुर के निवास गृह पर 9 सितम्बर 2021 को लोकायुक्त की टीम जबलपुर द्वारा ठाकुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार से संबंधित
कार्यवाही की गई है। उच्चाधिकारियों द्वारा संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही किये
जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं। केशव प्रसाद ठाकुर द्वारा अपने कर्तव्य के
विपरीत आचरण किये जाने से म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3(1)(2)(3) विपरीत होने और नियम 10 के अंतर्गत श्री ठाकुर द्वारा अपने कर्तव्य के विपरीत कार्य किये जाने के
कारण म0प्र0 सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका
मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय नैनपुर रहेगा। उन्हें नियमानुसार जीवन
निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
Tuesday, September 14, 2021
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