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Saturday, September 4, 2021

’आरटीई अधिनियम अशासकीय शालाओं में निःशुल्क प्रवेश ऑनलाईन प्रारम्भ’

मण्डला - जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोविड-19 के कारण शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सत्र 2020-21 में प्रवेश नहीं हो पाए थे। इस कारण जो बच्चे आयु अनुरूप 2020-21 में पात्रता रखते थे, ऐसे बच्चों को जिनकी आयु 16 जून 2020 की स्थिति में न्यूनतम तीन वर्ष और अधिकतम सात वर्ष होगी। उनके लिए जिले के 170 प्राइवेट शालाओं की पहली कक्षा की 25 प्रतिशत सीटों पर सत्र 2020-21 के लिए निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाईन आवेदन 6 सितम्बर 2021 से शुरू होगें ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 सितम्बर 2021 है। निःशुल्क प्रवेश हेतु आवेदन केवल ऑनलाईन ही दर्ज होंगे, ऑफलाईन कोई आवेदन मान्य नहीं होंगे।

अतः आवेदक द्वारा किसी भी कार्यालय अथवा प्राईवेट स्कूल में आवेदन की हार्डकॉपी जमा नहीं की जाये। आवेदक पोर्टल पर अपना आवेदन स्वयं ही ऑनलाईन दर्ज कर सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप आरटीई पोर्टल पर ही उपलब्ध होगा जिसे किसी भी व्यक्ति द्वारा बगैर किसी पासवर्ड या बगैर शुल्क के डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदक निःशुल्क प्रवेश हेतु अपना आवेदन पत्र पोर्टल जिसकी लिंक http//rteportal.mp.gov.in है पर केवल ऑनलाईन ही दर्ज करें। 17 सितम्बर 2021 तक जनशिक्षा केन्द्र पर सत्यापन करा सकेंगे। 23 सितम्बर 2021 को लॉटरी के जरिए स्कूल आवंटन होगा। ऑनलाईन आवेदन में त्रुटि होने पर सुधारने की सुविधा दी गई है। स्कूल आवंटन होने पर आवेदक 24 से 30 सितम्बर 2021 तक आवंटन पत्र डाउनलोड कर आवंटित स्कूल में उपस्थित होकर प्रवेश प्राप्त करेंगे। ऑनलाईन आवेदन के बाद पास के जनशिक्षा पर जाकर पालक को मूल दस्तावेजों से सत्यापन कराना होगा। सत्यापन के अभाव में आवेदन प्रवेश के लिए लॉटरी में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।

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