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Friday, February 4, 2022

दहेज के लोभी आरोपी को 6 माह का सश्रम कारावास

मंडला - माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला द्वारा अभियुक्त शिवनारायण ठाकुर आत्मज सनस ठाकुर उम्र 29 वर्ष निवासी मुगदरा थाना बम्हनी को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 498-ए भा.द.वि. में छः माह का सश्रम कारावास एवं 500/-रू के अर्थदण्ड व दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 में छः माह का सश्रम कारावास एवं 500/-रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण के संबंध में बताया गया कि, प्रार्थिया शालिनी ठाकुर ने थाना बम्हनी में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करायी कि शिवनारायण ठाकुर से उसका विवाह दिनांक 05.02.2018 को गायत्री मंदिर मण्डला में हुआ था। शादी के बाद उसका पति शिवनारायण ठाकुर बोलता था कि दहेज में 5 एकड जमीन व एक मकान लेकर अपने माता-पिता से मांग कर लाओं तभी तुमको रखूंगा। मांग पूरी न होने पर मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताडित करता है और जान से मारने की धमकी देता है।

उक्त रिपोर्ट पर से थाना बम्हनी में अभियुक्त शिवनारायण ठाकुर के विरूद्ध अपराध क्रमांक 286/18 अंतर्गत धारा 498, 506 भा.द.वि. एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 में  प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के मूल्यांकन एवं तर्कों से सहमत होते हुये माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला द्वारा अभियुक्त शिवनारायण ठाकुर आत्मज सनस ठाकुर उम्र 29 वर्ष निवासी मुगदरा थाना बम्हनी को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 498-ए भा.द.वि. में छः माह का सश्रम कारावास एवं 500/-रू के अर्थदण्ड व दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 में छः माह का सश्रम कारावास एवं 500/-रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जीतेन्द्र सिंह द्वारा की गई।

 

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