अवैध रेत परिवहन करने वाले आरोपीगणों को एक-एक वर्ष का कठोर कारावास व जुर्माना - newswitnessindia

Breaking

Your Ad Here

Thursday, February 24, 2022

अवैध रेत परिवहन करने वाले आरोपीगणों को एक-एक वर्ष का कठोर कारावास व जुर्माना

 

मंडला - माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला द्वारा दिनांक 23.02.2022 को रेत चोरी कर परिवहन करने के आरोपी वाहन चालक राजेश यादव पिता पंचमलाल यादव उम्र 24 वर्ष निवासी बहेलियाटोला थाना महाराजपुर जिला मण्डला को धारा 379 भा.द.वि. के अपराध का दोषी पाते हुये एक वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/-रू के अर्थदण्ड मोटरयान अधिनियम की धारा 66/192ए में 2000/-रू के अर्थदण्ड एवं वाहन स्वामी देवेन्द्र उर्फ घंुघरू सारथी निवासी उम्र 28 वर्ष लालीपुर मण्डला को धारा 379 भा.द.वि. के अपराध का दोषी पाते हुये एक वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/-रू के अर्थदण्ड, मोटरयान अधिनियम की धारा 66/192ए में 2000/-रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण के संबंध में बताया गया कि, थाना मण्डला की पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ट्रैक्टर क्रमांक एमपी-51-एए-2030 में बिना राॅयल्टी की ट्रैक्टर ट्राॅली में रेत भरकर अवैधरूप से ले जायी जा रही है। उक्ता सूचना की तस्दीक हेतु हमराह स्टाफ के साथ जाकर नेहरू स्मारक मण्डला देखा तो एक ट्रैक्टर नर्मदा पुल महाराजपुर की ओर से आते दिखाई दिया जिसे रोककर राॅयल्टी के संबंध मे पूंछताछ की गयी। ट्रैक्टर के चालक द्वारा कोई राॅयल्टी पेश नहीं की गयी एंव ट्रैक्टर चालक राजेश यादव द्वारा यह बताया गया कि ट्रैक्टर के मालिक घुंघरू सारथी के कहने पर बंजर नदी से रेत भरकर चोरी कर मण्डला ले जा रहा हूं। दोनों आरोपीगणों के विरूद्ध थाना मण्डला में अपराध पंजीबद्ध कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी वाहन चालक राजेश यादव पिता पंचमलाल यादव उम्र 24 वर्ष निवासी बहेलियाटोला थाना महाराजपुर जिला मण्डला को धारा 379 भा.द.वि. के अपराध का दोषी पाते हुये एक वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/-रू के अर्थदण्ड, मोटरयान अधिनियम की धारा 66/192ए में 2000/-रू के अर्थदण्ड एवं वाहन स्वामी देवेन्द्र उर्फ घंुघरू सारथी निवासी उम्र 28 वर्ष लालीपुर मण्डला को धारा 379 भा.द.वि. के अपराध का दोषी पाते हुये एक वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/-रू के अर्थदण्ड, मोटरयान अधिनियम की धारा 66/192ए में 2000/-रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जीतेन्द्र सिंह द्वारा की गई।

No comments:

Post a Comment