मंडला - माननीय न्यायिक
मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला द्वारा अभियुक्त राजेश भाण्डे पिता बडके उर्फ
बडगैया भाण्डे उम्र 40 वर्ष निवासी राधकृष्ण वार्ड मण्डला थाना मण्डला को धारा 354
भा.द.वि. में दोषसिद्ध पाते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500/-रू के अर्थदण्ड
से दण्डित किया गया।
प्रकरण के संबंध में बताया गया कि, दिनांक 12.08.2016 को अभियोक्त्री ने थाना मण्डला में इस
आशय की रिपोर्ट दर्ज करायी कि उक्त दिनांक को उसके पति काम पर गये हुये थे घर में
अपनी बच्ची के साथ थी तभी शाम करीब 05.45 बजे घर के बाहर बनी नहानी में नहा रही थी
कि उसी समय पडोसी राजेश आया और बुरी नियत से जमीन पर पटक दिया और उसके उपर चढकर
दोनों हांथ से उसका सीना दबाने लगा जब अभियोक्त्री चिल्लाई तो अभियोक्त्री की बेटी
बाहर निकली जिसे देखकर अभियोक्त्री को छोडकर भाग गया। अभियोक्त्री ने घटना की बात
आसपास के लोगों को बताई थी। अभियोक्त्री की उक्त रिपोर्ट पर थाना मण्डला में अपराध
क्रमांक 360/16 अंतर्गत धारा 354,323 भा.द.वि. में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध
कर मामले को विवेचना में लिया गया था।
संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र तैयार कर माननीय
न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिस पर विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा
प्रस्तुत साक्ष्य के मूल्यांकन एवं तर्कों से सहमत होते हुये माननीय न्यायिक
मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला द्वारा अभियुक्त राजेश भाण्डे पिता बडके उर्फ
बडगैया भाण्डे उम्र 40 वर्ष निवासी राधकृष्ण वार्ड मण्डला थाना मण्डला को धारा 354
भा.द.वि. में दोषसिद्ध पाते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500/-रू के अर्थदण्ड
से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन
अधिकारी जीतेन्द्र सिंह द्वारा की गई।
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