मंडला - माननीय न्यायिक
मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला द्वारा अभियुक्त रविन्द्र कुमार विश्वकर्मा पिता
सुखचैन विश्वकर्मा आयु 28 वर्ष निवासी रमपुरी थाना मोहगांव जिला मण्डला को भा.द.वि
की धारा 304ए के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुये एक वर्ष का कठोर कारावास व 500/- के
अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण के संबंध में बताया गया कि, दिनांक 06.07.2015 को
प्रार्थिया रूनिया बाई ने थाना मोहगांव में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करायी कि दोपहर
करीब 3.00 बजे उसकी बडी बहन की लडकी कीर्ति उम्र 3 वर्ष घर के सामने रोड के किनारे
खेल रही थी उसी समय एक लाल रंग का ट्रैक्टर क्रमांक एमपी52 एए-0283 के चालक ने
तेजी एवं लापरवाह पूर्वक चलाते हुये आया और एकदम से कीर्ति को टक्कर मारकर
एक्सीडेन्ट कर दिया और मुंगवानी की तरफ भाग गया। एक्सीडेन्ट से मृतिका कीर्ति को
गंभीर चोटें आयी जिसके परिणामस्वरूप ईलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी। प्रार्थिया
की उक्त रिपोर्ट पर थाना मोहगांव में अपराध क्रमांक 86/15 अंतर्गत धारा 304ए
भा.द.वि. एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 184 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया गया।
तत्पश्चात संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोगपत्र तैयार कर
न्यायालय में प्रस्तुत किया गया,
जिस पर विचारण के दौरान
अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के मुल्यांकन एवं तर्कों से सहमत होते हुये
विचारण उपरांत माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला द्वारा अभियुक्त
रविन्द्र कुमार विश्वकर्मा पिता सुखचैन विश्वकर्मा आयु 28 वर्ष निवासी रमपुरी थाना
मोहगांव जिला मण्डला को भा.द.वि की धारा 304ए के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुये एक
वर्ष का कठोर कारावास व 500/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की
ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जीतेन्द्र सिंह द्वारा की गई।
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