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Thursday, February 24, 2022

मोबाईल चोरी करने वाले आरोपीगण को छः-छः माह का सश्रम कारावास व जुर्माना

मंडला - माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मण्डला द्वारा आरोपीगण अक्षय श्रीवास पिता महेश श्रीवास उम्र 25 वर्ष निवासी महाराजपुर मण्डला एवं आकाश पिता रमेश उर्फ राजेन्द्र यादव उम्र 27 वर्ष निवासी बडी खैरी मण्डला को  धारा 457, 380  भा.द.वि. के अपराध का दोषी पाते हुये छः-छः माह के सश्रम करावास व एक-एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।            

प्रकरण के संबंध में बताया गया कि, फरियादी तारेन्द्र कुमार बघेल द्वारा थाना मण्डला में यह रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि दिनांक 18.05.2016 को रात्रि में जब वह अपने में सोया था घर का दरवाजा खुला हुआ था तभी अज्ञात चोर उसके घर से पुराना इस्तमाली मोबाईल माईक्रोमैक्स मोडल नंबर ए61 कीमती करीब 2500/-रू एवं दूसरा मोबाईल माईक्रोमैक्स एक्स3241 कीमती करीब 1500/-रू जो बिस्तर पर रखा था एवं एक स्पाईस कंपनी का मोबाईल कीमती करीब 500/-रू जो अलमारी रैक में रखा था को रात्रि करीब 12.00 बजे अज्ञात चोर चुरा ले गया जिसकी रिपोर्ट थाना मण्डला में पंजीबद्ध कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपीगण अक्षय श्रीवास पिता महेश श्रीवास उम्र 25 वर्ष निवासी महाराजपुर मण्डला एवं आकाश पिता रमेश उर्फ राजेन्द्र यादव उम्र 27 वर्ष निवासी बडी खैरी मण्डला को  धारा 457, 380  भा.द.वि. के अपराध का दोषी पाते हुये छः-छः माह के सश्रम करावास व एक-एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रमेश चन्द्र मिश्रा द्वारा की गई।


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