मण्डला - मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मण्डला द्वारा दिनांक 22.02.2022 को रेत चोरी कर परिवहन करने के आरोपी वाहन चालक वचनलाल यादव पिता पचलू यादव निवासी ग्राम मोहन टोला थाना महाराजपुर एवं वाहन स्वामी विजय कुमार नीखर निवासी स्वामी सीताराम वार्ड मण्डला को धारा 379, 109 भा.द.वि. के अपराध में एक-एक वर्ष का कारावास व एक-एक हजार रूपये जुर्माने से दण्डित किया गया। प्रकरण के संबंध में बताया गया कि दिनांक 28.12.2016 को पुलिस थाना बम्हनी को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक नीले रंग का पावर ट्रैक ट्रैक्टर क्रमांक MP-51-G-0691 में बजर नदी टिकरवारा में पानी की टंकी के पास से रेत भरकर परिवहन किया जा रहा है, सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर गई जहां पर उक्त ट्रैक्टर ट्रॉली में रेत भरकर परिवहन करते पाया गया, जिसे पुलिस द्वारा रोककर चालक से नाम पता पूछा तब चालक ने अपना नाम वचनलाल यादव बताया तथा यह बताया कि उक्त रेत वाहन स्वामी विजय नीखर के कहने पर टिकरवारा बंजर घाट से बिना रॉयल्टी के भरकर चोरी से लाना बताया, मौके पर ही पुलिस द्वारा जप्ती आदि की कार्यवाही करते हुए विवेचना उपरांत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी वचनलाल और विजय नीखर को एक-एक वर्ष के कठोर कारावास व जुर्माने से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रमेश चन्द्र मिश्रा द्वारा की गई।
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