मण्डला - कलेक्टर कार्यालय से
प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम,
1993 की धारा-23, 25, एवं 129ड. मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम,
1995 के नियम 6 धारा 30 एवं 129ड. मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम,
1995 के नियम 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद
द्वारा सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु सूचित किया जाता है कि अध्यक्ष जनपद पंचायत
एवं सदस्य जिला पंचायत के पद हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग तथा इन सभी वर्गों
में महिलाओं के लिये आरक्षण किया जाना है। आरक्षण से संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही 25 मई 2022 को 11 बजे पूर्वान्ह से जनपद पंचायत मंडला सभाकक्ष में
सम्पादित की जायेगी।
Monday, May 23, 2022

Home
Election
gram panchayat
Mandla
बिछिया जनपद सदस्य एवं पंचायतों के सभी पदों के लिए आरक्षण से संबंधित समस्त कार्यवाही 25 मई को जनपद मंडला सभाकक्ष में
बिछिया जनपद सदस्य एवं पंचायतों के सभी पदों के लिए आरक्षण से संबंधित समस्त कार्यवाही 25 मई को जनपद मंडला सभाकक्ष में
Tags
# Election
# gram panchayat
# Mandla
Share This
About newswitness
Mandla
Labels:
Election,
gram panchayat,
Mandla
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
हमारे बारे में जानिये
News Witness is more than a just a News Portal. It is people’s voice and soul too. A pure form of journalism which never compromises in reporting quality and in the traditional values and ethics of journalism.
No comments:
Post a Comment