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Monday, May 23, 2022


मण्डला - कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा-23, 25, एवं 129ड. मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 6 धारा 30 एवं 129ड. मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु सूचित किया जाता है कि अध्यक्ष जनपद पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत के पद हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग तथा इन सभी वर्गों में महिलाओं के लिये आरक्षण किया जाना है। आरक्षण से संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही 25 मई 2022 को 11 बजे पूर्वान्ह से जिला योजना भवन सभाकक्ष में सम्पादित की जायेगी।

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