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Thursday, June 30, 2022

बलात्संग के आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम करावास

मंडला- माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट मण्डला जिला मण्डला द्वारा विशेष प्रकरण क्रमांक 64/17 में आरोपी को बबलू उर्फ टेकराम यादव पिता देवलाल यादव उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम बुधनवारा थाना बिछिया जिला मण्डला को दोषी पाते हुए धारा 376(1) भादवि. में दस वर्ष सश्रम करावास एवं 3000/-रू धारा 354(बी) में 03 वर्ष का सश्रम करावास एवं 2000/-रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण के संबंध में बताया गया कि, अभियोक्त्री/प्रार्थिया थाना बिछिया उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन देकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक-17.10.2017 को वह यादव के घर में काम करने गई थी वही पर बबलू मिस्त्री काम कर रहा था दिन के करीब 200 बजे उसे प्यास लगी तो वह बबलू यादव के घर पर पानी पीने गई घर पर आवाज लगाई किन्तु बबलू की पत्नि नही थी उसी समय पीछे से बबलू यादव आया और उसे उठाकर परछी में जमीन पर पटक दिया और उसके साथ जबरन उसकी मर्जी के बिना गलत काम किया और कहा कि यह बात वह किसी को मत बताना वह यहां-वहां मजदूरी करने जाती है यदि बताई तो जान से खत्म कर दूंगा वह डर और भय के कारण किसी को नही बताई थी लेकिन दिनांक-14.11.2017 की रात्रि 800 बजे वह शौंच करने गई थी तो बबलू यादव पीछे से आकर बुरी नियत से पकड़कर झूमा-झटकी करने लगा उसकी साड़ी खोलकर अलग कर दिया त बवह चिल्लाई तो आवाज सुनकर पीड़िता के परिचित आ गयें उनको आते देखकर आरोपी पीड़िता को छोड़कर भाग गया यदि पीड़िता के परिचित मौके पर नही पहुंचते तो निश्चित ही आरोपी उसके साथ गलत घटना घटित कर देता घटना की बात पीड़िता अपने घर वालों को बताने के बाद थाना बिछिया में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराई जो अपराध क्रं. 367/2017 अंतर्गत धारा 376,506354 भादवि. एवं अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियिम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध पुलिस द्वारा अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों दस्तावेजों तथा तर्को से सहमत होते हुयें न्यायालय द्वारा अभियुक्त को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी, अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी एस.एस. ठाकुर द्वारा की गई।

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