निर्वाचन ड्यूटी में लापरवाही एवं अनुपस्थित रहने पर सचिव निलंबित
मण्डला - कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन
अधिकारी हर्षिका सिंह ने कार्यालय रिटर्निंग ऑफीसर (पंचायत), जनपद पंचायत बिछिया के 25 जून 2022 के प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार बालकुमार यादव, सचिव ग्राम पंचायत मोचा को निर्वाचन संबंधी कार्य
हेतु बार-बार निर्देश देने के बाद निर्वाचन संबंधी कार्य में लापरवाही, अधोहस्ताक्षरकर्ता के ग्राम पंचायत में भ्रमण के
दौरान अनुपस्थित पाये गये तथा मतदान केन्द्र में आवश्यक व्यवस्था नहीं पाई गई।
त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के अंतर्गत बालकुमार यादव, सचिव ग्राम पंचायत मोचा को सौंपे गये निर्वाचन संबंधी
कार्यों का संपादन न करना कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही व उदासीनता का द्योतक
होने के साथ-साथ उनकी स्वेच्छाचारिता को प्रदर्शित करता है, उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि सचिव ग्राम पंचायत
मोचा बालकुमार यादव सचिवीय पद पर रहते हुए निर्वाचन कार्य के प्रति लापरवाही
स्वेच्छाचारिता, उदासीनता, अनियमितता बरती गई है तथा निर्देशों की अवहेलना की गई
है जो कि म.प्र. पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियम (एक)(दो)(तीन) का स्पष्ट उल्लंघन होना पाया
जाता है, अतः
प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर म.प्र. पंचायत सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम 1999 के नियम 4 के तहत बालकुमार यादव, सचिव, ग्राम पंचायत मोचा, जनपद पंचायत बिछिया जिला मण्डला को तत्काल प्रभाव से
निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में यादव का मुख्यालय कार्यालय मुख्य
कार्यपालन अधिकारी, जनपद
पंचायत बिछिया निर्धारित किया जाता है। इन्हें निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन
निर्वाह भत्तों की पात्रता होगी।
निर्वाचन ड्यूटी में लापरवाही पर माध्यमिक शिक्षक
निलंबित
मण्डला - कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षिका सिंह ने
रिर्टनिंग ऑफीसर नैनपुर के 25 जून 2022 के प्रतिवेदन के अनुसार श्रीमती संध्या पाण्डे सहायक
अध्यापक माध्यमिक शिक्षक रैवाड़ा विकासखण्ड नैनपुर (मतदान केन्द्र क्रमांक 141)
को निर्वाचन के अति महत्वपूर्ण दायित्वों का संपादन न
करने, कर्तव्य
के प्रति गंभीर लापरवाही एवं उदासीनता के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया
है। जारी आदेश में कहा गया है कि निलंबन अवधि में संध्या पाण्डेय सहायक अध्यापक का
मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) नैनपुर नियत किया गया है तथा नियमानुसार
जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
मतदान केन्द्र मोचा में अनुपस्थित पटवारी को नोटिस
मण्डला - कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन
अधिकारी हर्षिका सिंह ने मोचा पटवारी रामकुमार तेकाम को मतदान केंद्र में
अनुपस्थित पाए जाने पर 3 दिवस के अंदर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के अथवा
कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि संतोषजनक जबाव
प्रस्तुत न होने की दशा में आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
निर्वाचन ड्यूटी में लापरवाही पर ग्राम पंचायत सचिव निलंबित
मण्डला - कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षिका सिंह ने कार्यालय रिर्टनिंग ऑफीसर
(पंचायत), जनपद
पंचायत बिछिया के 25
जून 2022 के
प्रतिवेदन के अनुसार सिंधुवर्धा पटैल सचिव ग्राम पंचायत बुडला को निर्वाचन के अति
महत्वपूर्ण दायित्वों का संपादन न करने तथा कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही एवं
उदासीनता के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है
कि निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत
बिछिया निर्धारित किया गया है तथा इन्हें निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह
भत्तों की पात्रता होगी।
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