मण्डला - अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्त ब्रजेश उर्फ भल्लू पिता मुलुआ अहिरवार निवासी ग्राम टिकरिया थाना घुघरी जिला मण्डला के विरुद्ध थाना घुघरी के द्वारा भारतीय दण्ड विधान की धारा 450 एवं 376(2) (च) के अंतर्गत अपराध क्रमांक 156/2020 पंजीबद्ध किया गया। जिसका दा.प्र.क्र. 268/2020 तथा उपार्पण के पश्चात जिसका सत्र प्रकरण क्रमांक 62/2020 है तथा निर्णय दिनांक 21.06.2022 है। अभियुक्त पर आरोप था कि दिनांक 07.07.2020 की रात्रि लगभग 9 बजे ग्राम पीपरदरा थाना घुघरी जिला मण्डला स्थित अभियोक्त्री के आवासीय मकान में अजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध बलात्संग करने के आशय से प्रवेश कर गृह अतिचार किया एवं अभियोक्त्री का रिश्तेदार होते हुए दिनाक 07 जुलाई एवं 8 जुलाई 2020 की दरमियानी रात उक्त स्थान पर अभियोक्त्री को इच्छा के विरूद्ध एवं सम्मति के बिना उसके साथ मैथुन कर बलातसंग किया।
अभियोजन कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अभियोक्त्री के द्वारा दिनांक 09. 07-2020 को थाना घुघरी में उपस्थित होकर इस आशय की रिपार्ट करायी गई की वह खेती किसानी का कार्य करती है। उसके पति के पहली पत्नी से दो बच्चे है जो अलग अलग रहते है एवं वह एवं उसका पति अलग रहते है उसका पति दिनांक 07.07.2020 के दिन में करीब 1 बजे खेती के कार्य से मलवाधर गये थे और एक रात यहाँ रुककर आने को कहा था। रात में जब अभियोक्त्री खाना खाकर लेटी तब उसके जेठ का लड़का अभियुक्त आया थोडी देर बैठने के बाद अभियुक्त ने कहा कि चाची रात ज्यादा हो गयी है आज यहाँ सो जाता हूँ। रात्रि करीब दो बजे अभियुक्त ने अभियोक्त्री के साथ बलातकार किया।
अभियोजन की ओर से अभियोक्त्री, अभियोक्त्री के पति एवं अन्य की
साक्ष्य अंकित करायी गई। अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता सोमेश शुक्ला एवं अधिवक्ता नीतेश
चारसिया के द्वारा पैरवी की गई प्रकरण में आयी समस्त साक्ष्य के सूक्ष्म मूल्यांकन
किये जाने के पश्चात् श्रीमान् प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय मण्डला के द्वारा
दिनांक 21.06.2022 को
निर्णय पारित करते हुए अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया।
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