मंडला - माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला जिला मण्डला द्वारा आरोपी रोहित परते पिता शिवपाल परते उम्र 30 वर्ष निवासी जहरमऊ थाना बम्हनी जिला मण्डला को दोषी पाते हुए भा.द.वि. की धारा 325 में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/-35 अर्थदण्ड तथा भा.द.वि. की धारा 323 में 3 माह का सश्रम कारावास एवं 500 /- रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है
दिनांक 15.11.2020 को फरियादिया ने देहाती नालसी लेखबद्ध कराई कि दिनांक 15.11.2020 को गांव पडौस का रोहित उर्फ निरू उसके घर के सामने आया, तेरी लड़की भाग गई है, साले तुम लडकी का भाङ खाते हो कहकर उसे एवं उसके पति को मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां दी जो सुनने में बुरी लग रही थी। उसने और उसके पति ने उसे गाली देने से मना किया तो कुल्हाड़ी लेकर आया और उसके पति को कुल्हाड़ी से मारा जिससे उसके पति के बांए हाथ के पंजा के उपर होंठ व पीठ में चोट आई। वह बीच-बचाव करने गई तो उसे भी लकड़ी से मारा और जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना बम्हनी में असल अपराध क्रमांक 274 / 20 धारा 294,323,324,325,506 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के मूल्यांकन एवं तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला जिला मण्डला द्वारा आरोपी रोहित परते को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रमेश चन्द्र मिश्रा द्वारा की गयी।
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