मंडला - माननीय
न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश मण्डला द्वारा आरोपी श्रीमति ललिता सिंगौर पति
कालका प्रसाद सिगौर उम्र 35 वर्ष
ग्राम सिवों, थाना
गुरसराय जिला झांसी (उ.प्र.) हाल ग्राम प्रेमपुर थाना बम्हनी जिला मण्डला एवं
आरोपी प्रमोद पटेल पिता सीताराम पटेल उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम सिवों थाना गुरसराय जिला झांसी को धारा 366, 366क,
370क, 372 भा.द.वि.
एवं 4. पॉक्सो
एक्ट के अंतर्गत दोषी पाते हुये दोनों आरोपीगणों को 10-10 वर्ष का
सश्रम कारावास एवं 7000/- रू के
अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
प्रकरण के संबंध में बताया
गया है
दिनांक- 03.10.2016 को अभियोक्त्री द्वारा थाना मण्डला में इस आय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह रपटा घाट के राजेश्वरी होटल में काम करती हैं, उसे माह जून में करीब 04 माह पहले अभियुक्त ललिता मिली जिसने पूछा कि उसको शादी करना है. तो उसने हाँ कह दिया, तो अभियुक्त ललिता सिंगौर ने यह जानते हुये कि उसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, गरौठा झांसी से दो लड़कों को बुलवाया और उनके साथ दिनांक 08.06.2016 को उसे कटरा नाका के पास मण्डला से झासी गरौठा भेज दिया, जिसमें एक लड़का अभियुक्त प्रमोद पटेल, अभियुक्त ललिता सिंगौर का रिश्तेदार था तथा दूसरा अभियुक्त कमलेश पाल था, जिससे अभियुक्त प्रमोद ने उसकी शादी करवा दी। अभियुक्त प्रमोद मण्डला से ले जाने के बाद उसके साथ गलत काम (दुष्कर्म) किया उसके बाद उसकी शादी अभियुक्त कमलेश पाल से करवा दी जिसने उसके साथ कई बार गलत काम (दुष्कर्म) किया। वह दिनांक 02.10.2016 को झांसी गरौठा से भागकर मण्डला आई और घटना के बारे में माता-पिता को बताया अभियोक्त्री की रिपोर्ट पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना मण्डला के अपराध क्रमांक - 434 / 2016 अंतर्गत धारा 363.366क 376 (2) (एन) (डी) भादवि एवं 6 पॉक्सो एक्ट 3(1) (w) (i). 3 (ii) (v) के अंतर्गत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
थाना मण्डला पुलिस द्वारा उक्त प्रकरण की संपूर्ण विवेचना उपरांत
अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर विचारण
के दौरान अभियोजन पक्ष की और से प्रस्तुत साक्ष्य का मूल्यांकन कर एवं प्रस्तुत
किये गये तर्क से सहमत होते हुये माननीय न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश
मण्डला द्वारा आरोपी श्रीमति ललिता सिंगौर पति कालका प्रसाद सिंगौर उम्र 35 वर्ष ग्राम सिवों, थाना गुरसराय जिला झासी
(उ.प्र.) हाल ग्राम प्रेमपुर थाना बम्हनी जिला मण्डला एवं आरोपी प्रमोद पटेल पिता
सीताराम पटेल उम्र 45 वर्ष
निवासी ग्राम सिव थाना गुरसराय जिला झांसी को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 7000 /- रूपये के
अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। प्रकरण में पैरवी वरिष्ठ सहायक जिला लोक अभियोजन
अधिकारी श्रीमति प्रतिभा तारन द्वारा की गई है।
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