मण्डला - जिले में मदिरा के अवैध विनिर्माण, परिवहन व विक्रय के रोकथाम के लिए कलेक्टर हर्षिका सिंह के निर्देशानुसार एवं
जिला आबकारी अधिकारी सीमा धुर्वे कश्यप के मार्गदर्शन में शहर के सिद्ध बाबा टेकरी
स्थित ढाबा, प्रथम ढाबा, रानी अवंतीबाई वार्ड,
शास्त्री वार्ड, कमानिया गेट पुत्री शाला स्कूल के सामने एवं मानादेही क्षेत्र अंतर्गत
कार्यवाही करते हुए अवैध शराब विक्रय एवं निर्माण में संलिप्त व्यक्तियों के
विरूद्ध छापामार कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान 41 पाव विदेशी मदिरा एमडी व्हिस्की, 25 पाव गोवा, 49 पाव देशी मदिरा प्लेन एवं 23 बोतल हंटर बीयर जब्त किये गए। इसके अतिरिक्त 65 लीटर हाथ से निर्मित महुआ
शराब जब्त की गई। साथ ही महुआ शराब बनाने में प्रयुक्त किये जाने वाले 980 किलोग्राम महुआ लाहन जब्त कर सेम्पल लेकर मौके पर नष्ट किया गया। इस अपराध
में संलिप्त 14 व्यक्तियों के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क) एवं (च) के अन्तर्गत मामला दर्ज किया गया है।
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