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Saturday, August 6, 2022

मारपीट के आरोपीगणों को 1-1 वर्ष का कारावास

 

मंडला - माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला द्वारा आरोपी सुनील पिता रमेश बरमैया उम्र 32 वर्ष एवं संतोष पिता रमेश बरमैया उम्र 34 वर्ष दोनो निवासी महात्मा गांधी वार्ड मण्डला जिला मण्डला को धारा 325/34 एवं 452 भा.द.वि. दोषी पाते हुये आरोपीगण को 1-1 वर्ष के कारावास एवं 1000-1000/-रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। प्रकरण के संबंध मे बताया गया है कि, फरियादी अर्जुन बरमैया दिनांक 13.11.2015 को मोहल्ले में टहलने गया था जो संतोषी माता मंदिर के पास में मोहल्ले के लोग जुआं खेल रहे थे, शोर शराबा कर रहे थे तो उसने सुनील बरमैया से बोला कि आप हल्ला गुल्ला क्यों कर रहे हो, यहां से कहीं दूर चले जाओ नही ंतो वह पुलिस को सूचना इस पर सुनील उसे लाठी से मारपीट करने लगा और झगडा देखकर संतोष बरमैया भी लात घूंसो से मारपीट किया। वह दौडते हुये घर में अपने उपर वाले कमरे में पहुंचा था कि, उसके पीछे सुनील व संतोष दोनों आकर उसे घर की छत में मारपीट किये और सुनील बरमैया ने उसे छत से नीचे धकेल दिया जिससे उसके दोनों पैरों की पिंडली, एडी में चोटें आई। फरियादी की शिकायत के आधार पर थाना मण्डला के अपराध क्रमांक 50/16 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 452, 325/34  भा.द.वि. के अंतर्गत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का मूल्यांकन कर एवं प्रस्तुत किये गये तर्क से सहमत होते हुये माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला द्वारा आरोपी सुनील पिता रमेश बरमैया उम्र 32 वर्ष एवं संतोष पिता रमेश बरमैया उम्र 34 वर्ष दोनो निवासी महात्मा गांधी वार्ड मण्डला जिला मण्डला को धारा 325/34 एवं 452 भा.द.वि. दोषी पाते हुये आरोपीगण को 1-1 वर्ष के कारावास एवं 1000-1000/-रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जीतेन्द्र सिंह द्वारा की गई।

 

 

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