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Tuesday, August 23, 2022

हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

 

मंडला - माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधींश श्रृंख्ला न्यायालय नैनपुर श्रीमान डी0आर0अहिरवार द्वारा अभियुक्त कल्लू उर्फ रितिक झारिया पिता रामकुमार झारिया, आयु 19 वर्ष, निवासी-वार्ड नं0 10 नैनपुर, थाना-नैनपुर, जिला मण्डला म0प्र0 को दिनांक-23.08.2022 को सत्र प्र0क्र0-96/19, धारा 302 भादवि में  दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं 2000/-रूपये के अर्थदंड से एवं धारा 201 भादवि में 5वर्ष के कठोर कारावास एवं 500/-रूपये जुर्माना दंडित किया गया है। विजय अहिरवार सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक-05.11.2019 को शाम के समय एक महिला की लाश थांवर नदी में मिली थी जिसकी पहचान चंदा राय के रूप में की गई थी। पुलिस की विवेचना में आरोपी कल्लू उर्फ रितिक तथा उसके अन्य दो नाबालिग साथी तब्बू उर्फ अजय एवं राहुल ने मिलकर शमशान घाट नैनपुर में ब्लेड एवं चाकू से चंदा राय की हत्या कारित की थी और लाश को थांवर नदी में ले जाकर फेंक दिया था। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये प्रकरण को माननीय पुलिस अधीक्षक मण्डला द्वारा जघन्य एवं सनसनी मामला चिन्हित किया गया था. संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के मूल्यांकन एवं तर्कों से सहमत होते हुए माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रृंख्ला न्यायालय नैनपुर, श्रीमान डी.आर.अहिरवार द्वारा अभियुक्त कल्लू उर्फ रितिक झारिया पिता रामकुमार झारिया, आयु 19 वर्ष, निवासी-वार्ड नं0 10 नैनपुर, थाना-नैनपुर, जिला मण्डला म0प्र0 को दोषसिद्ध पाते हुए आज दिनांक-23.08.2022 को धारा 302, भादवि में आजीवन कारावास एवं 2000/-रूपये के अर्थदंड से एवं धारा 201 भादवि में 5वर्ष के कठोर कारावास एवं 500/-रूपये जुर्माना से दंडित किया गया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी विजय अहिरवार द्वारा की गई।

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