मंडला - मीडिया
प्रभारी अभियोजन जिला मण्डला द्वारा जानकारी दी गई कि अपर सत्र न्यायाधीश निवास
श्रीमान मनोज कुमार लढिया के द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 33 / 2016 के आरोपी
लोकसेवक अरूण कुमार घुराटिया को भा.द.वि. की धारा 409 में 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रू० के
अर्थदंड, धारा 420 में 07 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000/ रू० के
अर्थदंड, धारा 467 में 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रू० के
अर्थदंड, धारा 468 में 07 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रू० एवं
धारा 471 में 07 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रू० के
अर्थदंड के से दंडित किया है। आरोपी को दी गई सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
"आरोपी को सजा देते हुए न्यायालय ने यह कहा कि यदि लोक सेवक बेईमानी पूर्वक
कार्य करेगा तो समाज का विश्वास शासकीय संस्थाओं से उठ जायेगा।"
मामला इस प्रकार है
म०प्र०पू०क्षे०क० लिमिटेड निवास में पदस्थ सहायक
श्रेणी-2. अरूण
कुमार घुराटिया को उपभोक्ताओं के बिजली बिल जमा करने और प्राप्त राशि को विभाग के
खाते में जमा करना होता था । उपभोक्ता आर०एस०एग्रो कंपनी लिमिटेड मनेरी के माह
जनवरी 2015 एवं
मार्च 2015 के बिल
की राशि 216440.00 एवं 201454.00 कुल राशि
417894.00 अपने पास
जमा कर विद्युत कंपनी के खाते में जमा न करते हुए स्वयं उपयोग कर गबन किया गया और
उपभोक्ता को डुप्लीकेट बिल स्वयं तैयार कर भेजते रहे। उक्त आशय की रिपोर्ट कनिष्ठ
अभियंता आशीष उपाध्याय द्वारा थाने में पेश की गई. जिसके आधार पर थाना निवास में
मामला पंजीबद्ध करते हुए विवेचना उपरांत मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया। विचारण
के दौरान न्यायालय में आई साक्ष्य पर विचार करते हुए माननीय अपर सत्र न्यायाधीश
मनोज कुमार लढ़िया ने आरोपी अरूण कुमार घुराटिया को उपरोक्त दण्ड से दंडित किया
गया। मामले में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी निवास, श्रीमती उज्ज्वला उईके
द्वारा की गई।
खबरों से अपडेट रहने के लिए
News Witness app डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें..
No comments:
Post a Comment