मंडला - मीडिया
प्रभारी अभियोजन जिला मण्डला द्वारा जानकारी दी गई कि अपर सत्र न्यायालय निवास,
मंडला ने शादी के मामूली वाद-विवाद पर बदला लेने की नियत से जान से मारने के
प्रयास के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को 7 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000/- रू०
अर्थदंड से दंडित किया। मामला इस प्रकार हैं, कि फरियादी ओमकार अपने भतीजे की शादी से अकेला वापस लौट रहा था। उसी
विवाह में थोड़े देर पूर्व आरोपी चंदू सिंह से विवाद होने के कारण आरोपी ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ रास्ते
में ओमकार को रोककर लाठी एवं डंडों से मारा और गले में गमछा लपेटकर घसीटते हुए
कुएं में फेंक दिया। फरियादी रातभर कुंए में बेहोश रहा सुबह होश आने पर आवाज लगाई
जिससे आसपास के लोगों ने उसे बचाया। तत्पश्चात् मनेरी चौकी में सूचना दी गई। पुलिस
ने मामले में आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करते हुए विवेचना उपरांत मामला न्यायालय में
प्रस्तुत किया। विचारण के दौरान न्यायालय में आई साक्ष्य पर विचार करते हुए अपर
सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार लढ़िया ने आरोपी को धारा 307 भादंवि में 7 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000/- रू० अर्थदंड से दंडित किया गया। मामले में पैरवी सहायक जिला लोक
अभियोजन अधिकारी निवास श्रीमती
उज्ज्वला उईके द्वारा की गई।
Saturday, August 6, 2022
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शादी में हुआ मामूली विवाद पर जान से मारने की थी कोशिश, न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को 7 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपए का अर्थदंड से किया दंडित
शादी में हुआ मामूली विवाद पर जान से मारने की थी कोशिश, न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को 7 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपए का अर्थदंड से किया दंडित
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