बिना लायसेंस कारखाना संचालक को 55 हजार रूपये का जुर्माना - newswitnessindia

Breaking

Your Ad Here

Thursday, September 22, 2022

बिना लायसेंस कारखाना संचालक को 55 हजार रूपये का जुर्माना

 

मंडला - माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मण्डला के न्यायालय द्वारा अभियुक्त कैलाश प्रीतवानी, सिमरन प्लाईवुड, सेक्टर-सी प्लाट नं. 2 मनेरी ग्रोथ सेंटर मण्डला म.प्र. को बिना लायसेंस कारखाना संचालन का दोषी पाते हुए कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 6, 7 सहपठित नियम 4 एवं अन्य धाराओं के तहत कुल 55000/-हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि, कारखाना निरीक्षक जबलपुर द्वारा दिनांक 26.06.2012 को कारखाना सिमरन प्लाईवुड सेक्टर-सी, प्लाट नं. 2 मनेरी ग्रोथ सेंटर मण्डला में निरीक्षण के दौरान कारखाना संचालक द्वारा कार्यरत श्रमिकों के हाजिरी रजिस्टर, श्रमिकों के सवैतनिक अवकाश रजिस्टर, अग्निशामक यंत्र, श्रमिकों हेतु सुरक्षा उपकरण तथा कारखाना बिना वैद्य अनुज्ञप्ति के संचालन पाये जाने पर कारखाना निरीक्षक द्वारा विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय समक्ष कारखाना अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत उल्लंघन पाये जाने पर परिवाद प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में विचारण के दौरान प्रस्तुत समस्त साक्षियों एवं दस्तावेजों का सूक्ष्म अवलोकन एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत विधिक तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती ज्योति डोंगरे शर्मा द्वारा कारखाना संचालक कैलाश प्रीतवानी को उपरोक्त धाराओं में आरोपी पाते हुए कुल 55000/-रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियेाजन अधिकारी रमेश चंन्द्र मिश्रा द्वारा की गई।

खबरों से अपडेट रहने के लिए

 

Whatsapp से जुड़े क्लिक करे..

 

News Witness app डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें..

No comments:

Post a Comment