मंडला - माननीय न्यायालय पंचम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
मण्डला द्वारा आरोपी सुनील तेकाम पिता सेमलाल तेकाम उम्र 22 वर्ष निवासी
साल्हेडंडा थाना महाराजपुर जिला मण्डला को धारा 302 भादवि. के अंतर्गत दोषी पाते हुयें आरोपी को
आजीवन कारावास 3000/-रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। प्रकरण में संबंध में बताया गया है कि
दिनांक-06.06.2021 को सुबह 09:00 बजे प्रार्थी
नेमचंद्र परते अपनी बडी मां सोमती बाई को उसके घर में देखने गया था। बड़ी मां के घर
का सामने का दरवाजा बंद था तब प्रार्थी ने बड़ी मां को आवाज लगाया परन्तु अंदर से
कोई आवाज नही आयी त वह घर के पीछे के दरवाजे की तरफ जाकर देखा तो दरवाजा खुला था
तब उसने अंदर देखा तो उसकी बड़ी मां सोमती बाई परछी में चित अवस्था में नीली रंग की
चटाई में गुली दाल के ऊपर पड़ी थी तब उसने बड़ी मां को हिला-डुलाकर देखा तो बड़ी मां
खून से लतपत थी। गर्दन में चोट के दो निशान थे। खून बहा हुआ था और बड़ी मां सोमती
बाई खत्म हो गयी थी। उसने घटना की जानकारी प्रहलाद परते को दी। उसकी बड़ी मां सोमती
बाई को कोई अज्ञात व्यक्ति ने गर्दन में कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दिया।
प्रार्थी की रिपोर्ट से अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध थाना महाराजपुर में प्रथम सूचना
रिपोर्ट अपराध क्रं. 211/2021 अंतर्गत धारा 302 भादवि. दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान पुलिस
अधीक्षक द्वारा प्रकरण को चिन्हित एवं सनसनी खेज की श्रेणी में रखा गया था तथा
प्रकरण की विवेचना उप निरीक्षक बबिता पहाडे द्वारा पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में
करते हुए साक्ष्य एकत्रित कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
विचारण न्यायालय के समक्ष प्रकरण में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं विधिक
तर्क से सहमत होते हुयें आरोपी सुनील तेकाम पिता सेमलाल तेकाम उम्र 22 वर्ष निवासी
साल्हेडंडा थाना महाराजपुर जिला मण्डला को धारा 302 भादवि. के अंतर्गत दोषी पाते हुयें आरोपी को
आजीवन कारावास 3000/-रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अति.
जिला लोक अभियोजन अधिकारी एस.एस. ठाकुर द्वारा की गई है।
Thursday, October 20, 2022

कुल्हाड़ी से मारकर निर्मम हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास
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