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Friday, February 10, 2023

रेत चोरी के आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास

 

मंडला - माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला द्वारा आरोपी अनिल उर्फ रामप्रसाद उइके पिता सुखचरण उइके उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम सिलगी थाना बम्हनी जिला मण्डला म.प्र. को रेत चोरी करने का दोषी पाते हुये धारा-379 भादवि. में 01 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियोजन कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार है –

दिनांक 01.06.2017 को पुलिस थाना बम्हनी में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक के.के. विश्वकर्मा को अन्य अपराध की विवेचना के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि बंजर नदी के बरबसपुर पटपरा घाट से अवैध रूप से रेत उत्खनन कर नीले रंग के नया सोनालिका कंपनी के बिना नंबर का ट्रेक्टर ट्राली में रेत भरकर चोरी कर टिकरी रोड से बम्हनी की ओर ला रहा है। सूचना पर राहगीर स्वतंत्र गवाह लालसिंह एवं नंदलाल यादव को सूचना अवगत कराकर तस्दीक करने टिकरी तिराहे बम्हनी गया था, जहां बंजर नदी पटपरा तरफ से आते बिना नंबर के सोनालिका ट्रेक्टर ट्राली में रेत भरी मिलने पर रोक कर चैक किया था। सहायक उपनिरीक्षक के.के. विश्वकर्मा द्वारा ट्रेक्टर चालक का नाम पूछने पर ट्रेक्टर चालक ने अपना नाम अनिल कुमार उर्फ रामप्रसाद पिता सुखचरण उइके निवासी टोला सिलगी को होना बताया था तथा रेत की रायल्टी के बारे में पूछने पर नहीं होना और ट्रेक्टर मालिक के कहने पर अवैध उत्खनन कर बंजर नदी पटपरा से रेत चोरी कर लाना बताया जिसकी पूछताछ पंचनामा गवाहों के समक्ष तैयार किया था। ट्रेक्टर की रायल्टी नहीं होने के संबंध मे पंचनामा बनाया गया एवं अभियुक्त द्वारा अवैध रूप से रेत चोरी करते पाये जाने से गवाहों के समक्ष ट्रेक्टर ट्राली मे भरी रेत को जप्त किया था। अभियुक्त अनिल का कृत्य भा.द.सं. की धारा 379,109 के अंतर्गत पाये जाने से अभियुक्त अनिल को गिरफ्तार किया था तथा अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध क्रं. 221/2017 दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया। विचारण के दौरान वाहन स्वामी फरार रहा है। जिसके विरूद्ध न्यायालय द्वारा स्थायी वारंट जारी किया गया है।

जिस पर विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का मूल्यांकन कर एवं प्रस्तुत किये गये तर्क से सहमत होते हुये माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला द्वारा आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जीतेन्द्र सिंह के द्वारा की गई है।

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