मंडला - माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान
डी०आर०अहिरवार द्वारा दिनांक 14.02.23
को अभियुक्त सुरेश सोनी पिता कोमल सोनी, आयु वर्ष निवासी वार्ड नं० 1 पुरानी बरती राधाकृष्ण
मंदिर के सामने नैनपुर थाना नैनपुर जिला मण्डला म०प्र० को धारा 329 भादवि के अपराध में दोषसिद्ध
पाते हुए 5 वर्ष का
कठोर कारावास एवं 1000/-रूपये के
अर्थदंड से दंडित किया गया है।
प्रकरण के संबध में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी विजय अहिरवार
बताया कि प्रार्थी दिनांक 24.01.2022
को दोपहर 3:30 बजे
खेरमाई मंदिर की तरफ से राधाकृष्ण मंदिर वाले चौक पर आकर खड़ा हुआ था उसी समय वही
का सुरेश सोनी हाथ में लकड़ी लेकर आया और उससे दारू पीने के लिये 50 रुपये मांगने लगा, उसने पैसे देने से मना किया
तो पैसे क्यो नहीं देता की बात को लेकर उसको मा बहन की गंदी गंदी लिया देने लगा जो
से सुनने में बुरी लग रही श्री तथा गाली देने से मना किया तो उसको हाथ में रखी
लकड़ी से मारपीट करने लगा, मारपीट
करने से उसके दोनों हाथों में तथा दोनो पैरो में चोट खरोच
लगी। उक्त आधार पर पुलिस थाना चैनपुर द्वारा आरोपी के विरुद्ध अ०क०-40 / 22 धारा 327 294 232 एवं 506 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध
कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्र तैयार किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत
अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया विचारण के दौरान अभियोजन
द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के मूल्यांकन एवं तर्कों से सहमत होते हुए माननीय तृतीय
अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान डी.आर.अहिरवार द्वारा अभियुक्त अभियुक्त सुरेश सोनी
पिता कोमल सोनी आयु 49वर्ष
निवासी वार्ड नं० पुरानी बस्ती राधाकृष्ण मंदिर के सामने चैनपुर, थाना नैनपुर, जिला मण्डला म०प्र० को धारा
329 भादवि के
अपराध में दोषद्धि पाते हुए 5 वर्ष का
कठोर कारावास एवं 1000 रुपये के
अर्थदंड से दंडित किया गया है।
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