मंडला - जिले के बिछिया तहसील अंतर्गत ग्राम घोरेघाट में
सेंट जोसेफ स्कूल के छात्रावास अधीक्षक एवं संचालक पर विभिन्न धाराओं के अंतर्गत
मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि बाल संरक्षण आयोग के सदस्यों के दौरे के दौरान
बिना अनुमति के छात्रावास का संचालन एवं धर्मांतरण जैसी गंभीर अनियमिताएं पाई गई
थी। आयोग द्वारा कलेक्टर को संस्था की जांच एवं कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा
गया था। जिसके बाद अब जिला बाल संरक्षण समिति के सदस्य की शिकायत पर छात्रावास
अधीक्षक कुंवर सिंह एवं संचालक जीबी सेबेस्टियन पर विभिन्न धाराओं के तहत मवई थाने
में मामला दर्ज हुआ है। मामले में अधीक्षक कुंवर सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर
लिया है जबकि संचालक की तलाश की जा रही है।
विभिन्न संस्थाओं का किया था निरिक्षण
बताया गया कि 4 मार्च को
राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य ओमकार सिंह एवं अनुराग पाण्डेय ने जिला का
दौरा कर विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं और छात्रावास का निरीक्षण किया था। इस दौरान
आयोग सदस्यों ने मामूली अनियमिताएं पाए जाने पर कुछ संस्थाओं को सलाह दी और कुछ को
नोटिस जारी किये गए। इसी क्रम में ग्राम घोरेघाट में संचालित छात्रावास में गंभीर
अनियमिताएं पायी गई। छात्रावास की अनुमति नहीं होने के बावजूद यहाँ करीब 30 बच्चे निवासरत पाए गए, उनके द्वारा छात्रावास में
काम करवाने और धर्मांतरण संबंधी आरोप लगे थे। आयोग द्वारा कलेक्टर को संस्था की
जांच एवं कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा गया था।
मवई थाने में हुआ मामला दर्ज
जिसके बाद जिला बाल संरक्षण समिति द्वारा कलेक्टर एवं एसपी को
प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रतिवेदन के आधार पर और जिला बाल संरक्षण समिति
सदस्य योगेश पाराशर कि शिकायत पर सेंट जोसेफ स्कूल के छात्रावास अधीक्षक कुंवर
सिंह एवं संचालक जीबी सेबेस्टियन पर मवई थाने में बाल श्रम, किशोर न्याय एवं धार्मिक
स्वतंत्रता अधिनियम सहित एससी एसटी एक्ट की धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया
है। फिलहाल पुलिस द्वारा छात्रावास अधीक्षक कुंवर सिंह को गिरफ्तार किया गया है
जबकि एक अन्य आरोपी जीबी सेबेस्टियन की तलाश जारी है।
विभिन्न धाराओं में मामला पंजीबद्ध
जिला बाल संरक्षण समिति सदस्य योगेश पाराशर ने बताया कि बाल संरक्षण
आयोग की टीम के साथ निरीक्षण के दौरान छात्रावास में गंभीर अनियमिताएं पाई गईं।
जिसका प्रतिवेदन कलेक्टर और एसपी को दिया गया था। उस आधार पर छात्रावास अधीक्षक
एवं संचालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला पंजीबद्ध कराया गया है।
एक गिरफ्तार दूसरे की तलाश जारी
एडिशनल एसपी गजेन्द्र सिंह कंवर ने बताया कि बाल कल्याण समिति के
पत्र के आधार पर संचालक एवं अधीक्षक पर आईपीसी 374, 34, मप्र धार्मिक स्वतंत्रता
अधिनियम, बाल श्रम
अधिनियम, किशोर
न्याय अधिनियम एवं एससी एसटी ऐक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। एक व्यक्ति की
गिरफ़्तारी की जा चुकी है जबकि एक अन्य की तलाश जारी है।
खबरों से अपडेट रहने के लिए Whatsapp से जुड़े क्लिक करे..
No comments:
Post a Comment