मण्डला - 5 मार्च 2023 से प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री लाड़ली बहना
योजना प्रारंभ की गई है। योजना के क्रियान्वयन के लिए शासन स्तर से प्राप्त
दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके अनुसार जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता
में समिति गठित की जाएगी। यह योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं के आर्थिक
स्वावलम्बन, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार तथा परिवार के निर्णयों में उनकी
भूमिका सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बनाई गई है।
23-60 वर्ष की ये महिलाएं होंगी पात्र
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत आवेदक महिला म.प्र. की मूल निवासी हो।
विवाहित, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाएं भी योजना का लाभ ले सकेंगी। आवेदक महिला की
उम्र 1 जनवरी की स्थिति में 23 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
ये महिलाएं होंगी अपात्र
योजना के तहत ऐसी महिलाएं अपात्र होंगी जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत
सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में नियमित, स्थायीकर्मी, संविदाकर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर
रहा हो किन्तु मानसेवीकर्मी तथा आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से नियोजित कर्मचारी
अपात्र नहीं होंगी। इसी प्रकार वे महिलाएं भी अपात्र होंगी जो सरकार की किसी भी
योजना के तहत 1 हजार या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही है। परिवार का कोई सदस्य वर्तमान
या भूतपूर्व सांसद, विधायक हो। परिवार का कोई सदस्य बोर्ड, निगम, मंडल या उपक्रम का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक या सदस्य हो। परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में जनप्रतिनिधि
(पंच एवं उपसरपंच को छोड़कर) हो। परिवार के सदस्यों के पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो। परिवार में ट्रेक्टर सहित 4 पहिया वाहन हो।
ये 3 दस्तावेज अनिवार्य
योजना के तहत पात्र महिलाओं से कैम्प तथा घर-घर संपर्क कर फॉर्म भरवाने की
कार्यवाही की जाएगी। आवेदन के समय आवेदक महिला को स्वयं उपस्थित रहना आवश्यक है।
फॉर्म प्रविष्टि के दौरान आवेदक महिला की लाईव फोटो ली जाएगी। आवेदक महिला को अपने
साथ आधार कार्ड, परिवार व स्वयं की समग्र आईडी एवं आधार से लिंक्ड मोबाईल नंबर लाना होगा। इसके
अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज नहीं लिए जाएंगे।
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