मण्डला - माननीय न्यायालय
पंचम अपर सत्र न्यायाधीश जिला मण्डला के द्वारा आरोपी सरजू कुमार मरावी पिता महेश
कुमार मरावी आयु 22 वर्ष निवासी
ग्राम जारगी, बर्राटोला थाना
महाराजपुर को बलात्संग एवं हत्या के अपराध का दोषी पाते हुये धारा 376 भादवि मे 10 वर्ष का कठोर
कारावास एवं धारा 302 मे आजीवन
कारावास एवं कुल 5000/- रूपये के
अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण के संबंध
मे बताया गया कि
प्रार्थी अभियोक्त्री के
पिता ने दिनांक 19.06.2021 को देहाती नालसी
दर्ज करायी कि दिनांक 18.06.2021 के रात मे
फरियादी के लड़के अनिल धुर्वे के बच्चे का जन्म दिन पार्टी रखी थी जिसमें उसके गांव
के तथा उसके लड़के के ससुराल वाले पार्टी मे आये थे जो पार्टी मे डी.जे. बजाकर
नाच-गाना कर रहे थे तथा काफी मेहमान खाना खाकर रात 11.00 बजे करीब तक चले गये थे। डी.जे. बज रहा था
जिसमें फरियादी की लड़की अभियोक्त्री, छोटा लड़का सुनील एवं पड़ोसी रामदयाल उइके, अखलेष नाच रहे थे
जो करीब 02.00 बजे के बाद
फरियादी अपने बाजू वाले मकान पर जाकर सो गया।
दिनांक 19.06.2021 को प्रातः करीब 06.00 बजे उठकर रात के
खाने के पत्तल फेंक रहा था तभी उसकी नजर मकान के पीछे बाड़ी मे पड़ी उसकी लड़की अभियोक्त्री
वहां पड़ी दिखी। उसने दौड़कर जाकर देखा, लड़की अभियोक्त्री को हाथ लगाकर हिलाया-डुलाया, कुछ नहीं बोली।
शरीर पूरा ठंडा पड़ चुका था। वह रोने लगा और घर मे आवाज दिया तो उसका लड़का अनिल
धुर्वे व परिवार के लोग आ गये जिसे उठाकर घर ले आये। उसकी लड़की अभियोक्त्री की
अज्ञात व्यक्ति द्वारा गला घोंटकर हत्या कर बाड़ी मे फेंक दिया। देहाती मर्ग इंटीमेशन
क्रं. 0/21 में दर्ज किया
जाकर नक्शा पंचनामा तैयार किया गया। मृतिका अभियोक्त्री के शव पंचनामा कार्यवाही
की गयी। फरियादी की रिपोर्ट पर से अज्ञात अभियुक्त के विरूद्ध थाना महाराजपुर में
अप. क्र. 238/21 अंतर्गत धारा 302 भा.दं.सं. के
अतंर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत
अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन
की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुयें विचारण उपरांत माननीय पंचम
अपर सत्र न्यायाधीष जिला मण्डला द्वारा आरोपी सरजू कुमार मरावी पिता महेश कुमार
मरावी आयु 22 वर्ष निवासी
ग्राम जारगी, बर्रा टोला थाना
महाराजपुर को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी
अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी सरमन सिंह ठाकुर द्वारा की गई है।
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