मंडला - मान्नीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला मंडला द्वारा आरोपी सुशील चक्रवर्ती पिता रामप्रसाद चक्रवर्ती उम्र 32 वर्ष निवासी
शांतिनगर बिंझिया थाना आबकारी वृत मंडला को धारा 34(2) म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत
अपराध के आरोप में एक वर्ष के कठोर सश्रम कारावास एवं 25000/-रूपये के
अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण के संबंध में बताया गया कि
दिनांक 06.07.2016 को गश्त के दौरान आबकारी स्टाफ के द्वारा
बिनैका मंडला मार्ग पर संदेहास्पद स्थिति में खड़े आॅटो रिक्शा क्रंमाक एम.पी.-51-आर-1032 की तलाशी लेने
पर विदेशी मदिरा गोवा व्हिस्की की 03 पेटी (27 बल्क लीटर) विदेशी मदिरा मैक्डाॅवल की 01 पेटी (09 बल्क लीटर), देशी मदिरा
प्लेन की 03 पेटी (27 बल्क लीटर) कुल 63 बल्क लीटर शराब पाई गई। आॅटो में बैठे व्यक्ति
से नाम-पता पूछने पर उसने उसका नाम सुशील चक्रवर्ती पिता रामप्रसाद चक्रवर्ती
बताया। आरोपी का कृत्य धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम के तहत दण्डनीय होने से मौके से
आरोपी को गिरफतार कर बरामद मदिरा को कब्जे में लिया गया। थाना आबकारी वृत मंडला
में अपराध क्र.156/16 अंतर्गत धारा 34(2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर
विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र
तैयार कर मान्नीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुये विचारण उपरांत माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला मंडला द्वारा सुशील चक्रवर्ती पिता रामप्रसाद चक्रवर्ती उम्र 32 वर्ष निवासी शांतिनगर बिंझिया थाना आबकारी वृत मंडला को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रमेशचंद्र मिश्रा द्वारा की गई है।
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