निवास/मंडला - मीडिया
प्रभारी अभियोजन जिला मण्डला द्वारा जानकारी दी गई कि अपर सत्र न्यायालय निवास ने
नाबालिग से बलात्कार करने वाले आरोपी छोटे लाल रुगदिया को 10 वर्ष के कठोर कारावास की
सजा सुनाई है। थाना टिकरिया के अपराध क्र. 57 / 21 पर संस्थित विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 18/2021 के आरोपी
छोटे लाल रुगदिया द्वारा दिनांक 30.04
21 को 17 वर्षीय
नाबालिग को घर में घुसकर बरछी दिखाकर जान से मारने की धमकी देकर बलात्कार किये
जाने के मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने यह निर्णय दिया।
मामला इस प्रकार है कि
दिनांक 30.04.2021 को रात्रि करीब 09.30 बजे 17 वर्षीय नाबालिग लड़की को घर
में अकेले पाकर घुसा और कहा कि जब मेरी लड़कियों का फोन आता है. तो बात क्यों नहीं
कराती है. इस पर प्रार्थिया ने कहा कि कराती तो हूँ और वह रोने लगी तब छोटेलाल
रुगदिया ने अपने साथ रखी लोहे की बरछी निकाली और कहा कि रोयेगी या चिल्लायेगी तो
जान से खत्म कर दूंगा। इसके बाद दरवाजा बंद करके नाबालिग प्रार्थिया के साथ उसकी
मर्जी के बिना जबरदस्ती बलात्कार किये जाने की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। मामले
में उप निरीक्षक प्रीति वर्मा थाना टिकरिया द्वारा जांच करते हुए विवेचना उपरांत
चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया। विचारण के दौरान न्यायालय में आई
साक्ष्य पर विचार करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार लड़िया ने आरोपी को धारा
450 भादवि
में 10 वर्ष, 376 भादवि
में 10 वर्ष, 506 भाग-दो
भादवि में 7 वर्ष, 25 (1-बी) आयुध
अधि० में 1 वर्ष एवं
धारा 3/4 पॉक्सो
अधिनियम में 7 वर्ष के
सश्रम कारावास एवं कुल 10000.00
रूप अर्थदंड (प्रत्येक में 2000-2000) से दंडित किया गया। मामले
में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी निवास, श्रीमती उज्ज्वला उईके द्वारा की गई।
No comments:
Post a Comment