निवास/मण्डला - मीडिया प्रभारी अभियोजन जिला मण्डला द्वारा जानकारी दी गई कि अपर सत्र न्यायालय निवास ने नाबालिग से बलात्कार करने वाले आरोपी फूलचंद भारतीया को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। थाना टिकरिया के अपराध क्र. 152/2018 पर संस्थित विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 12/2019 के आरोपी फूलचंद भारतीया द्वारा दिनांक 05.10.18 को 14 वर्षीय नाबालिग को बहला-फुसला कर घर से भगा ले जाने के मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने यह निर्णय दिया। मामला इस प्रकार है, कि दिनांक 05.10.2018 को नाबालिग अभियोक्त्री के पिता ने थाना टिकरिया पहुंच कर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी 14 वर्षीय बेटी सुबह से घर से लापता है। लोटा लेकर जाने कहकर घर से निकली और वापस नहीं आई। काफी देर तक न आने पर आसपास एवं रिश्तेदारी में तलाश करने के बाद कहीं पता नहीं चला तब रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं। गुमशुदा रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने दिनांक 10.03.2019 को पीड़िता एवं आरोपी को दस्तयाब किया। मामले में उप निरीक्षक प्रीति वर्मा, थाना टिकरिया द्वारा जांच करते हुए विवेचना उपरांत चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया। विचारण के दौरान न्यायालय में आई साक्ष्य पर विचार करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार लढ़िया ने आरोपी को धारा 363 भादंवि में 7 वर्ष, 366 (क) भादंवि में 7 वर्ष, 376 (3) भादंवि में 20 वर्ष, 376 (2) (ढ़) भादंवि में 10 वर्ष, एवं धारा 5 (ठ) सहपठित धारा 6 पॉक्सो अधिनियम में 10 वर्ष, धारा 5 (ञ) (2) सहपठित धारा 6 पॉक्सो अधिनियम में 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 12000.00 रू० अर्थदंड (प्रत्येक में 2000-2000) से दंडित किया गया। मामले में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी निवास, श्रीमती उज्ज्वला उईके द्वारा की गई।
Wednesday, April 19, 2023

नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को 20 वर्ष का कारावास
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