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Saturday, April 1, 2023

डाकघर में जमा राशि को गबन करने पर उप डाकपाल को 7 वर्ष का कारावास

 

मंडला- मीडिया प्रभारी अभियोजन जिला मण्डला द्वारा जानकारी दी गई कि अपर सत्र न्यायालय निवास ने शासकीय विभागीय राशि का गबन करने वाले आरोपी शोभेलाल उईके को 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। थाना बीजाडांडी के अपराध क्र. 91/17 पर संस्थित सत्र प्रकरण क्रमांक 05/2018 के आरोपी शोभे लाल उईके, डाक सहायक, उप डाकघर बीजाडांडी ने दिनांक 23.11.15 से 27.11.2015 तक अपने विभाग डाकघर बीजाडांडी में डाक सहायक के पद पर पदस्थ रहते हुए राशि रू. 35946.00 रूपये को अवैध रूप से अपने उपयोग में लेकर आपराधिक न्यास भंग करने के मामले में न्यायालय ने यह निर्णय दिया। मामला इस प्रकार है, कि दिनांक 01.06.2013 से दिनांक 22.11.2015 तक पोस्ट आॅफिस बीजाडांडी में उप डाकपाल के पद पर पदस्थ रहते हुए दिनांक 23.11.15 को उप डाकघर बीजाडांडी को बंद रखा गया जिसकी सूचना सहायक अधीक्षक डाकघर मण्डला को प्राप्त होने पर सहायक अधीक्षक डाकघर मण्डला ने एक अन्य डाक सहायक को साथ लेकर उप डाकघर बीजाडांडी का निरीक्षण किया। जिसमें पाया गया कि आरोपी द्वारा दिनांक 23.11.2015 को उपडाक घर को बंद रखा गया एवं दिनांक 27.11.15 को अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं थे। एक कर्मचारी को भेजकर आरोपी को बुलाया गया तब अपने आवास से आरोपी 11.30 बजे कार्यालय में उपस्थित हुआ। दस्तावेजों के निरीक्षण से ज्ञात हुआ कि दिनांक 31.10.15 से उप डाक घर के लेखा का हिसाब नहीं मिलाया गया था। जिसका हिसाब करने पर 34946.00 रू. नगदी कम पाये गए। उक्त आशय की लिखित रिपोर्ट गोविंदराम चैधरी सहायक अधीक्षक मण्डला द्वारा थाना बीजाडांडी में की गई। जिस पर प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए मामले की विवेचना उपरांत चालान मान्नीय न्यायालय में प्रस्तुत किया। विचारण के दौरान न्यायालय में आई साक्ष्य पर विचार करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार लढ़िया ने आरोपी को धारा 420 भादंवि में 7 वर्ष, 409 भादंवि में 7 वर्ष एवं 5000 -5000 कुल 10000 रू. अर्थदंड से दंडित किया गया। मामले में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी निवास, श्रीमती उज्ज्वला उईके द्वारा की गई।


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