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Saturday, April 1, 2023

आज से मण्डला-जबलपुर मार्ग में बने बबैहा पुल चालू हो गया दो पहिया वाहन को मिली अनुमति, अलग-अलग वाहनों के लिए तिथियां निर्धारित

बबैहा पुल आवागमन के लिए कलेक्टर ने जारी किए आदेश

 

मंडला - मंडला जबलपुर मार्ग में आवागमन के लिए यह पुल भी महत्वपूर्ण है, यदि नेशनल हाईवे स्थित किसी भी पुल को कोई क्षति पहुुंचती है तो इस  मार्ग से आवाजाही बंद हो जाएगी और इसका सीधा असर यहां से गुजरने वाले वाहनों, आमजनों को उठाना पड़ सकता है। बता दे कि जनवरी माह में टेक्निकल टीम के निरिक्षण में बबैहा पुल के क्षतिग्रस्त होने की बात सामने आई थी। जिसके बाद से ही जिला प्रशासन की ओर से इस पुल से भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित करते हुए उन्हें फूलसागर से निवास मार्ग में डायवर्ट किया गया।  इस पुल की मरम्मत कार्य के लिए ठेका कपंनी को एक माह की अवधी दी गई थी, लेकिन मरम्मतीकरण कार्य लेट शुरू हुआ। जिसके बाद एक बार फिर  कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हर्षिका सिंह द्वारा 13 मार्च से 31 मार्च तक के लिए अब सभी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया था। जब से यह मार्ग पूर्णत: वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रहा। 


बता दे कि  मंडला जबलपुर मार्ग पर बबैहा ग्राम के पास स्थित पुल समेत अन्य पुल भी जर्जर अवस्था में है। जिसमें से भारी वाहनों के आवागमन से हादसे का अंदेशा बना रहता है।  यहां बबैहा पुल अत्याधिक जर्जर हो गया था, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने भारी वाहनों के आवागमन पर इस पुल पर रोक लगा दी  थी, इसके साथ ही पुल के मरम्मत कार्य के लिए इस मार्ग को निवास मार्ग से डायर्वट किया था। इस परिवर्तित मार्ग के कारण मंडला से जबलपुर और जबलपुर से मंडला की तरफ आने वाले यात्री वाहनों, भारी वाहनों को लंबा सफर तय करना पड़ रहा था। जिसके कारण इस मार्ग पर यातायात बढ़ गया। जिससे यहां आए दिन दुर्घटनाएं शुरू हो गई। अब कुछ राहत मिल सकती है, क्योंकि आज 01 अप्रैल से बबैहा पुल पर दोपहिया वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। जिससे दोपहिया सवार को राहत मिलेगी। 

 

16 जनवरी को पहला आदेश जारी :

नेशनल हाईवे में बबैहा पुल पर यात्री व भारी वाहनों के आवागमन के लिए प्रतिबंधित हुए करीब एक माह पूर्ण हो चुके है लेकिन अभी तक पुल का मरम्मत कार्य शुरू नहीं हो सका है। जिसके कारण एक बार फिर आवागमन पर लगा प्रतिबंधत को एक माह और बढ़ाया गया है। बता दे कि जिला प्रशासन ने विगत माह 16 जनवरी को नेशनल हाईवे पर स्थित बबैहा पुल के क्षतिग्रस्त होने के कारण इसके सुधार कार्य के लिए पुल पर से भारी वाहनों का आवागमन एक माह के लिए रोक लगाई थीलेकिन प्रतिबंध अवधि पूरी होने के बाद मरम्मत कार्य शुरू नहीं हो सका। 

 

दूसरा आदेश- 14 मार्च तक प्रतिबंधित रहेगा बबैहा पुल पर आवागमन :

बरेला-मंडला मार्ग पर बबैहा के निकट पुल पर मध्यम मालयान, भारी मालयान एवं बसों के आवागमन, यातायात के लिए लगाए गए प्रतिबंध को कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हर्षिका सिंह द्वारा 14 मार्च तक के लिए विस्तारित किया गया है। जारी आदेश के अनुसार बबैहा पुल पर सुरक्षा जांच का कार्य प्रारंभ होने व आवश्यकतानुसार सुधार, मरम्मत, सुदृढ़ीकरण का कार्य संभावित होने के कारण पुल से दो पहिया, तीन पहिया, चार पहिया (कार, जीप, ट्रेक्टर एवं पिकअप) को छोड़कर मध्यम मालयान, भारी मालयान एवं बसों के आवागमन, यातायात पर लगाया गया प्रतिबंध 14 मार्च तक यथावत जारी किया गया। 

 

तीसरा आदेश- 31 मार्च तक पूर्णत सभी वाहन प्रतिबंधित :

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हर्षिका सिंह द्वारा बरेला-मंडला मार्ग पर बबैहा के निकट पुल को सभी प्रकार के वाहनों के लिए 13 मार्च से 31 मार्च तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार प्रतिबंधित किए गए मध्यम मालयान एवं भारी मालयानों के लिए मंडला- फूलसागर- बबलिया- निवास- बरेला मार्ग का उपयोग करेंगे। इसी प्रकार 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया वाहनों एवं समस्त बसों तथा ज्वलनशील पदार्थों के टेंकर (पेट्रोल, डीजल, केरोसीन) के लिए मंडला -फूलसागर -बबलिया -नारायणगंज -बीजाडांडी -बरेला मार्ग का उपयोग किया जाएगा। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हर्षिका सिंह ने मंडला-जबलपुर राजमार्ग बंद करने के संबंध में कहा है कि मार्ग बंद करने से जि़ले की जनता एवं आमजनों को हुई असुविधा के लिए जि़ला प्रशासन की ओर से खेद है लेकिन जनता की सुरक्षा की दृष्टि से भी यह अत्यंत आवश्यक है।

 

चौथा आदेश- दो पहिया वाहन को अनुमति :

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हर्षिका सिंह ने 10 मार्च को जारी आदेश के अंतर्गत बरेला-मंडला मार्गखण्ड के अंतर्गत ग्राम बबैहा के निकट पूर्व में विद्यमान पुल पर सुरक्षा जांच का कार्य प्रारंभ होने व तदुपरांत आवश्यकतानुसार सुधार, मरम्मत, सुदृढ़ीकरण का कार्य संभावित होने के कारण बरेला-मंडला मार्गखण्ड के फूलसागर से नारायणगंज व्हाया बबैहा मार्ग को मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 सहपठित नियम 215 मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 के तहत 31 मार्च तक की अवधि के लिए समस्त प्रकार के वाहनों के आवागमन, यातायात हेतु फूलसागर से नारायणगंज व्हाया बबैहा मार्ग को प्रतिबंधित किया गया था। संभागीय प्रबंधक मप्र रोड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. जबलपुर के 31 मार्च 2023 के पत्र में लेख किया गया है कि बबैहा पुल का वांछित सुधार कार्य 31 मार्च तक पूर्ण कर लिया जाएगा।


चरणबद्ध शुरू होगा वाहनों का आवागमन :

जारी आदेश के अनुसार बबैहा पुल से 1 अप्रैल से समस्त प्रकार के 2 पहिया वाहन, 5 अप्रैल से समस्त प्रकार के 3 पहिया वाहन जैसे कि ऑटोरिक्शा तथा भारवाहक, हल्के चार पहिया वाहन जैसे कि फेमिली अथवा पेसेंजर कार, 8 अप्रैल से समस्त प्रकार की मिनी बस तथा छोटे भारवाहक वाहन, 11 अप्रैल से समस्त प्रकार के पैसेंजर बस तथा छोटे ट्रक तथा 13 अप्रैल से बहु-धुरीय वाहनों सहित समस्त प्रकार के अधिकृत वैधानिक वाहनों के आवागमन/यातायात संचालित किया जाएगा। उक्त श्रेणी अनुसार निर्धारित दिनांक से वाहनों का आवागमन बबैहा पुल से प्रारंभ होगा, तब तक वाहनों की श्रेणी के अनुसार आवागमन पूर्व निर्धारित परिवर्तित मार्गों से संचालित होगा।

 



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